साधारण श्रेणी में 500 किलोमीटर तक कोई वृद्धि नहीं; 501 से 1500 किलोमीटर की दूरी के लिए 5 रुपये और 2500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 10 रुपये तथा 2501 से 3000 किलोमीटर की दूरी के लिए 15 रुपये की वृद्धि*

 *रेलवे ने 1 जुलाई 2025 से यात्री रेल सेवाओं के लिए मूल किराया तर्कसंगत बनाया*


*साधारण श्रेणी में 500 किलोमीटर तक कोई वृद्धि नहीं; 501 से 1500 किलोमीटर की दूरी के लिए 5 रुपये और 2500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 10 रुपये तथा 2501 से 3000 किलोमीटर की दूरी के लिए 15 रुपये की वृद्धि*   


 


किराया ढांचे को सुव्यवस्थित करने और यात्री सेवाओं की वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से, रेल मंत्रालय ने *01 जुलाई 2025* से प्रभावी, यात्री ट्रेन सेवाओं के मूल किराए को युक्तिसंगत बनाया है। संशोधित किराए भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ (आईआरसीए) द्वारा जारी अद्यतन यात्री किराया तालिका पर आधारित हैं।



*किराया युक्तिकरण की मुख्य विशेषताएं (1 जुलाई 2025 से प्रभावी)*:


उपनगरीय एकल यात्रा किराए और सीज़न टिकटों (उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों मार्गों के लिए) में कोई बदलाव नहीं।    


*साधारण गैर-एसी क्लास (गैर-उपनगरीय रेलगाड़ियाँ) के लिए:*


द्वितीय श्रेणी: प्रति किलोमीटर आधा पैसा बढ़ाया गया, बशर्ते कि

500 किलोमीटर तक कोई वृद्धि न हो

501 से 1500 किलोमीटर की दूरी के लिए 5 रुपये की वृद्धि

1501 से 2500 किलोमीटर की दूरी के लिए 10 रुपये की वृद्धि

2501 से 3000 किलोमीटर की दूरी के लिए 15 रुपये की वृद्धि

स्लीपर श्रेणी: प्रति किलोमीटर 0.5 पैसे की वृद्धि


प्रथम श्रेणी: प्रति किलोमीटर 0.5 पैसे की वृद्धि 


*मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों (गैर-एसी) के लिए:*


द्वितीय श्रेणी: 01 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि

स्लीपर श्रेणी: 01 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि

प्रथम श्रेणी: 01 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि   

                 

*एसी क्लास (मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें) के लिए:*


एसी चेयर कार, एसी 3-टियर/3-इकोनॉमी, एसी 2-टियर और एसी फर्स्ट/एग्जीक्यूटिव क्लास/एग्जीक्यूटिव अनुभूति: 02 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी


किराए में संशोधन राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, अमृत भारत, महामना, गतिमान, अंत्योदय, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, एसी विस्टाडोम कोच, अनुभूति कोच और साधारण गैर-उपनगरीय सेवाओं जैसी प्रीमियर और विशेष ट्रेन सेवाओं पर भी लागू होता है, जो संशोधित श्रेणी-वार किराया संरचना के अनुसार है।    


*सहायक शुल्कों में कोई बदलाव नहीं:*


आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट अधिभार और अन्य शुल्क अपरिवर्तित रहेंगे।


जीएसटी लागू नियमों के अनुसार लगाया जाता रहेगा।


किराया राउंडिंग सिद्धांत मौजूदा मानदंडों के अनुसार बने रहेंगे।   



 *कार्यान्वयन*


संशोधित किराया 01.07.2025 को या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा। इस तिथि से पहले जारी किए गए टिकट बिना किसी किराया समायोजन के मौजूदा किराए पर वैध रहेंगे। पीआरएस, यूटीएस और मैनुअल टिकटिंग सिस्टम को तदनुसार अपडेट किया जा रहा है।


रेल मंत्रालय ने संशोधित किराया संरचना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रीय रेलवे को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। क्षेत्रीय रेलवे को सभी स्टेशनों पर किराया डिस्प्ले अपडेट करने का भी निर्देश दिया गया है।

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