न्यायालय परिसर में नवीन आपराधिक कानूनो पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। 1 जुलाई से लागू होगी नई कानून विधियां।

न्यायालय परिसर में नवीन आपराधिक कानूनो पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। 1 जुलाई से लागू होगी नई कानून विधियां। पाटन। न्यायालय परिसर नीमकाथाना में गुरुवार को नये आपराधिक कानूनो से सम्बन्धित जागरूकता को लेकर संगोष्ठी आयोजित हुई। संगोष्ठी में अभियोजन अधिकारी कौशलसिंह राठौड़ ने नये कानून के बारे में आमजन, अधिवक्ताओं व कार्मिको को बताया गया कि नये आपराधिक कानूनो में महिलाओ व बालको के विरूद्ध अपराधो को प्राथमिकता दी गई हैं और हत्या जैसे अपराध अब धारा 302 भा.द.सं. के बजाय धारा 103 (1) बी. एन. एस. में दर्ज होगें। इसके अलावा अन्य धाराओ को हटाकर नई धाराए जोडी गई। जेसे कि बी.एन.एस.2023 धारा 111 में संगठित अपराध, धारा 113 जोडकर आंतकवादी कृत्य नई धारा जोडी गई। नई धारा 304 में चैन स्नेचिंग (झपटमारी) धारा जोडी गई। नये कानून में ई.एफ.आई.आर. (EFIR) का प्रावधान किया हैं। साथ ही डिजिटल व इलेक्ट्रोनिक्स साक्ष्यो को मान्यता दी गई । पहली बार सामुदायिक सेवा जैसी सजा का प्रावधान कर अपराधियो को सुधरने का अवसर दिया गया हैं। हत्या जैसे मामलो मोबल्चिंग जैसे अपराधो के लिए धारा 103 (2) बी.एन.एस. जोडी गई हैं। तलाशी...