न्यायालय परिसर में नवीन आपराधिक कानूनो पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। 1 जुलाई से लागू होगी नई कानून विधियां।

 न्यायालय परिसर में नवीन आपराधिक कानूनो पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन।

1 जुलाई से लागू होगी नई कानून विधियां।


पाटन। न्यायालय परिसर नीमकाथाना में गुरुवार को नये आपराधिक कानूनो से सम्बन्धित जागरूकता को लेकर संगोष्ठी आयोजित हुई। संगोष्ठी में अभियोजन अधिकारी कौशलसिंह राठौड़ ने नये कानून के बारे में आमजन, अधिवक्ताओं व कार्मिको को बताया गया कि नये आपराधिक कानूनो में महिलाओ व बालको के विरूद्ध अपराधो को प्राथमिकता दी गई हैं और हत्या जैसे अपराध अब धारा 302 भा.द.सं. के बजाय धारा 103 (1) बी. एन. एस. में

दर्ज होगें। इसके अलावा अन्य धाराओ को हटाकर नई धाराए जोडी गई। जेसे कि बी.एन.एस.2023 धारा 111 में संगठित अपराध, धारा 113 जोडकर आंतकवादी कृत्य नई धारा जोडी गई। नई धारा 304 में चैन स्नेचिंग (झपटमारी) धारा जोडी गई। नये कानून में ई.एफ.आई.आर. (EFIR) का प्रावधान किया हैं। साथ ही डिजिटल व इलेक्ट्रोनिक्स साक्ष्यो को मान्यता दी गई । पहली बार सामुदायिक सेवा जैसी सजा का प्रावधान कर अपराधियो को सुधरने का अवसर दिया गया हैं। हत्या जैसे मामलो मोबल्चिंग जैसे अपराधो के लिए धारा 103 (2) बी.एन.एस. जोडी गई हैं। तलाशी एंव जब्ती की कार्यवाही के दौरान पुलिस द्वारा आडियो, विडियो, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री से भी मौके पर कार्यवाही करना आवश्यक किया गया हैं साथ ही गम्भीर प्रकृति के अपराधो में फोरेंन्सिक जांच को आवश्यक किया गया हैं। विशेषज्ञ द्वारा क्राईम सीन का निरीक्षण किये जाने का प्रावधान किया गया हैं। नई संहिता में जीरो एफ.ई.आर. का भी प्रावधान किया गया हैं। उक्त तीनो नवीन आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंव भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के रूप में दिनांक 1 जुलाई 2024 से लागू होगें। संगोष्ठी में अभिभाषक संघ अध्यक्ष देवेन्द्र चौधरी, महासचिव गिरधारीलाल बागडी, अपर लोक अभियोजक मातादीन मीणा, वरिष्ठ अधिवक्ता शिम्भूदयाल अग्रवाल, मनीराम जाखड़, बन्टेश कुमार सैनी, रामसिंह गूर्जर ने भी नवीन आपराधिक कानूनो के सन्दर्भ में विधिक जानकारी दी गई न्यायालय परिसर में नवीन आपराधिक विधियो पर संगोष्ठी आयोजित कर आम जन को जागरूक किया गया ।

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