राजस्थान हाई कोर्ट ने दिनांक 2 अप्रैल 2024 को आदेश दिया की नर्सिंग करने वाले कैंडिडेट्स जो की योग प्रशिक्षकों के कारण काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं उनको काउंसलिंग में शामिल किया जाए और रिजल्ट माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बिना जारी नहीं किया जाए ।

डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वैद यूनिवर्सिटी जोधपुर द्वारा नर्स भर्ती में योग प्रशिक्षकों को अनुभव का लाभ दिए जाने के विरुद्ध राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में याचिका दायर की गई इसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने दिनांक 2 अप्रैल 2024 को आदेश दिया की नर्सिंग करने वाले कैंडिडेट्स जो की योग प्रशिक्षकों के कारण काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं उनको काउंसलिंग में शामिल किया जाए और रिजल्ट माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के बिना जारी नहीं किया जाए ।