*राजस्थान सरकार के शासन सचिव एवं आयुक्त जोगाराम के अधोहस्ताक्षर अधिसूचना जारी की गई*****


 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 95 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य की ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल दिनांक 15 10.2025 तक समाप्त हो रहा है तथा उनके चुनाव अप्रिय कर्म से संपन्न नहीं हो पा रहे हैं ऐसी समस्त ग्राम पंचायत में संबंधित ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने एवं ग्राम पंचायत के कार्यकलापों के सुचारू संचालन की दृष्टि से यह प्रशासक की सहायता प्रत्येक ऐसी ग्राम पंचायत के लिए प्रशासकीय समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है इस प्रशासकीय समिति में ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वे व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के उप सरपंच हुए वार्ड पंच जो है वह सदस्य बनाए जाएंगे। 

प्रशासक द्वारा उक्त अधिनियम व संबंध नियमों में वर्णित समस्त शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन प्रशासकीय समितियां की बैठक में परामर्श उपरांत किया जाएगा।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1964 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत ग्राम पंचायत के बैंक अकाउंट का संचालन व वित्तीय शक्तियों का प्रयोग प्रशासक निवर्तमान सरपंच का एवं संबंधित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा प्रशासक व प्रशासकीय समिति की कार्यवाही नव निर्वाचन के पश्चात गठित ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक रहेगी। 

अधिनियम की धारा 98 के तहत प्रदेश शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलेक्टर को अपने जिले की संबंधित ग्राम पंचायत में उनका कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से उक्त अनुसार प्रशंसा शक्ति नियुक्त करने एवं प्रशासकीय समितियां का गठन किए जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेश शासन सचिव श्री जोगाराम के आदेशों द्वारा दिनांक 23.9.2025 को पारित हुआ है।

रिपोर्टर ::: शिंभू सिंह शेखावत, सीकर

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

पुलिस पाटन द्वारा हथियार की नोक पर वाहन लूट करवाने वाला अंतर्राज्यीय गैंग का सरगना गिरफ्तार

चोंमू के निकट ग्राम पंचायत कानपुरा के शंभूपुरा गांव में तालाब की भूमि पर कब्जा करने का मामला

श्री के. सी. ए. अरुण प्रसाद को वन्यजीव प्रभारी बनाए जाने पर विभागीय समिति ने दी बधाई