यूटीएस ऑन मोबाइल एप से अनारक्षित टिकट लेने वाले यात्रियों को हो रही सुविधा*


 *यूटीएस ऑन मोबाइल एप से अनारक्षित टिकट लेने वाले यात्रियों को हो रही सुविधा*


*स्टेशन की भीड़ से बचाव के लिए अब यात्री स्टेशन पहुंचने से पहले ही बुक करवा रहे हैं  अनारक्षित टिकट*


रेलवे ने साधारण श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को आसान टिकट सुविधा प्रदान करने के लिए जब से यूटीएस ऑन मोबाइल एप जारी किया है तब से जनरल टिकट लेने वाले यात्रियों अत्यधिक सुविधा मिली है।

 उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री शशि किरण के अनुसार चाहे दैनिक यात्री हो या छात्र सभी मोबाइल एप से आसानी से टिकट प्राप्त कर स्टेशन पर कतार में लगने से की असुविधा से मुक्ति पा चुके हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में अकेले जयपुर मंडल पर ही लगभग 66 लाख 51 हजार यात्रियों ने मोबाइल एप द्वारा अपना अनारक्षित टिकट प्राप्त किया। रेलवे ने साधारण श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यूटीएस ऑन मोबाइल एप बनाया है जिससे यात्री जनरल टिकट किसी भी स्थान से बुक करवा सकते हैं। यूटीएस ऑन मोबाइल एप के माध्यम से जनरल टिकट बुक करने की अधिकतम दूरी सीमा 20 किलोमीटर को समाप्त करने से जनरल टिकट कहीं से भी ऑनलाइन बुक हो सकता है। यहाँ उल्लेखित है कि जियो फेसिंग की न्यूनतम दूरी में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है जिसके तहत यात्री प्लेटफार्म और ट्रेन के अन्दर से ऑनलाइन जनरल टिकट बुक नहीं करवा सकता है। 

यूटीएस ऑन मोबाइल एप सुविधा के माध्यम से यात्री को आसान इंटरफेस (easy interface) प्राप्त होता है, जिसका उपयोग कर मोबाइल पर पेपरलेस जनरल टिकट/प्लेटफॉर्म टिकट/सीजन टिकट आसानी से यात्री स्वयं ही बना सकते है, इससे यात्री के समय की बचत होगी साथ ही साथ कागज की बचत होगी तथा पर्यावरण संरक्षा में भी सहयोग होगा।यात्री अपने स्मार्टफोन पर यूटीएस ऑन मोबाइल एप डाउनलोड कर आसानी से जनरल टिकट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वे अपने यात्रा प्रारंभ करने वाले स्टेशन पर आने वाले ट्रेन की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। 

उत्तर पश्चिम रेलवे यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उचित टिकट ले कर निर्धारित स्थान पर बैठ कर यात्रा करें। बिना टिकट यात्रा करना एक दंडात्मक अपराध है। बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माने और सजा का प्रावधान है।

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