पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक में 54 प्रकरण निस्तारित पीड़ित एवं उनके आश्रितों को 21 लाख 50 हजार रुपए के अंतरिम पीड़ित प्रतिकर के अवार्ड पारित

 पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक में 54 प्रकरण निस्तारित

पीड़ित एवं उनके आश्रितों को 21 लाख 50 हजार रुपए के अंतरिम पीड़ित प्रतिकर के अवार्ड पारित



उदयपुर, 21 मार्च। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के माननीय सदस्य सचिव के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश के अध्यक्ष चंचल मिश्रा उदयपुर की अध्यक्षता में पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 54 प्रकरण निस्तारित करते हुए पीडित एवं उनके आश्रितों को 21 लाख 50 हजार रुपए के अंतरिम पीड़ित प्रतिकर के अवार्ड पारित किये गये।

बैठक में न्यायाधीश गोपाल बिजोरिवाल, महेन्द्र कुमार दवे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेन्द्र चौधरी, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, पुलिस प्रतिनिधि डोटाराम उपस्थित रहे। प्राधिकरण सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि पीड़ितों के परिजनों व आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये पृथक-पृथक राशि स्वीकृत की गई, जो उनके बचत खातों में जमा कराने तथा एफडीआर करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

उल्लेखनीय है कि बलात्संग, हत्या, एसिड अटैक एवं पोक्सो के प्रकरणों में पीड़ित प्रतिकर के तहत मुआवजा राशि पीड़ित एवं पीड़ित पक्षकार के आश्रितों को दी जाती है।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

पुलिस पाटन द्वारा हथियार की नोक पर वाहन लूट करवाने वाला अंतर्राज्यीय गैंग का सरगना गिरफ्तार

अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीमकाथाना भागीरथ साख के औचक निरीक्षण में कर्मचारी नदारद पाए गए* *सीसीए नियमों के तहत होगी कार्रवाई*

आमेर तहसीलदार ने बिलोंची गाँव की खसरा न, 401 से लेकर खसरा न, 587 तक की जमीन की , जमाबंदी के खातेदार 12 व्यक्तियों में से चार व्यक्तियों के नाम मिली भगत कर , सुविधा शुल्क वसूलकर नियम विरूद्ध तकासनामा खोल दिया गया आठ खातेदारों का विरोध तकासनामा निरस्त करने की मांग