अग्रवाल डवलपर्स के कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य पर रोक के बावजूद चल रहे निर्माण कार्य पर नगर पालिका हुई सख्त नोटिस चस्पा कर, बंद कराया कॉम्प्लेक्स का निर्माण

 अग्रवाल डवलपर्स के कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य पर रोक के बावजूद चल रहे निर्माण कार्य पर नगर पालिका हुई सख्त


नोटिस चस्पा कर, बंद कराया कॉम्प्लेक्स का निर्माण 





सिरोही। नगर पालिका आबूरोड के वार्ड नंबर 15 के स्थानीय निवासी शेख मोहम्मद और वार्ड पार्षद भवनीश बारोट के परिवाद पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त निदेशक स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा गत 28 दिसंबर 2023 को कॉमर्शियल कैम्पलेक्स के आगे निर्माण एवं बेचान पर स्थगन आदेश जारी किया था साथ ही नगर पालिका आबूरोड को पाबंद किया था कि अग्रिम आदेश तक किसी भी प्रकार का आगे से निर्माण कार्य नहीं हो और इस कॉम्प्लेक्स के किसी भी भाग का अन्य किसी व्यक्ति को बेचान नहीं किया जाए इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका आबूरोड की होगी। अतिरिक्त निदेशक के आदेश के बावजूद 28 तारीख के बाद भी पिछले तीन-चार दिन से कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य लगातार जारी रहने पर नगर पालिका पार्षद भवनीश बारोट ने पूरी स्थिति से निदेशक स्वायत्त शासन विभाग, अतिरिक्त निदेशक कलेक्टर सिरोही एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका आबूरोड को अवगत कराते हुए सख्त कार्यवाही की मांग की। निदेशालय जयपुर के हस्तक्षेप के बाद नगर पालिका आबूरोड ने तत्काल कार्यवाही करते हुए स्वास्थ्य निरीक्षक अर्जुन बामनिया के नेतृत्व में मौके पर टीम भेजकर निर्माण कार्य बंद कराया और परिसर के सभी शटर को बंद कराते हुए शटर पर नोटिस चस्पा किया गया नगर पालिका की इस कार्यवाही के दौरान मौके पर सैकड़ो लोगों की भीड़ जमा हो गई और सभी इस कांप्लेक्स निर्माण को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं करने लगे।


स्थगन आदेश दिनांक 28 दिसंबर 2023 की पालना करने बाबत -:

पालिका द्वारा मौजा वार्ड संख्या 15 अंबाजी रोड क्षेत्र आबूरोड में स्थित पट्टा संख्या 967 दिनांक 27 दिसंबर 1947 क्षेत्रफल 3197 वर्ग फीट पर मिश्रित भवन निर्माण स्वीकृति दिनांक 28 जुलाई 2022 को जारी की गई थी इसके उपरांत आपके द्वारा मौका स्थल पर भवन का निर्माण कार्य करवाया गया पालिका द्वारा जारी उक्त स्वीकृति के विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 / 12 के तहत अपीलार्थी शेख मोहम्मद उर्फ शेखू के कानूनी वाद मित्र भवनीश बारोट पार्षद नगर पालिका आबूरोड द्वारा न्यायालय, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग जयपुर को अपील प्रस्तुत की गई जिस पर माननीय न्यायालय निदेशालय द्वारा सुनवाई बहस के उपरांत आगामी सुनवाई 9 जनवरी 2024 तक एवं न्यायालय के आगामी आदेशों तक के लिए स्थगन आदेश दिनांक 28 दिसंबर को पारित किए गए हैं न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 28 दिसंबर की अनुपालन में आदेशित किया गया है कि आप तुरंत प्रभाव से ज्यों के त्यों ही उक्त निर्माण कार्य को रोक देने एवं माननीय न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक उपरोक्त संपत्ति के किसी भी भाग का अन्य को बेचान नहीं किया जाना है तथा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें यदि आपके द्वारा माननीय न्यायालय के उक्त स्थगन आदेश की अवहेलना की जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

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