अंबाजी रोड पर वंदना कोल्डड्रिंक के पास निर्माणाधीन अग्रवाल डेवलपर्स के कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य, खरीद बेचान पर रोक के आदेश,

 अंबाजी रोड पर  वंदना कोल्डड्रिंक के पास निर्माणाधीन अग्रवाल डेवलपर्स के  कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य, खरीद बेचान पर रोक के आदेश,






नगर पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण होने पर किए आदेश,



स्वायत्त शासन विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने जारी किए स्थगन आदेश



आबूरोड। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के अतिरिक्त निदेशक चांदमल वर्मा ने वार्ड नंबर 15 के स्थानीय निवासी शेख मोहम्मद जरिए उनके वाद मित्र भवनीश बारोट पार्षद नगर पालिका आबूरोड की अपील पर वार्ड नंबर 15 में अंबाजी रोड पर वंदना कोल्डड्रिंकस के बाहर अग्रवाल डेवलपर्स द्वारा निर्मित किया जा रहे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य पर स्थगन आदेश, स्टे जारी करते हुए निर्माणकर्ताओं को पाबंद किया है कि आगे किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करें एवं साथ ही इस संपत्ति के किसी भी भाग का किसी अन्य को बेचान नहीं किया जाए। अतिरिक्त निदेशक चांदमल वर्मा ने इस संबंध में  नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया है कि निर्माणकर्ता आगे किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करें साथ ही संपत्ति के किसी भाग का अन्य को बेचान नहीं करें यह सुनिश्चित किया जाए। नगर पालिका आबूरोड के पार्षद एवं अपीलकर्ता के वाद मित्र भवनीश बारोट ने बताया कि उन्होंने उनके वार्ड के स्थानीय निवासी शेख मोहम्मद की ओर से नियमअनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 194/12 के तहत सुनवाई हेतु अपील पेश की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि अग्रवाल डेवलपर्स एवं संपत्ति के मालिक महेश कुमार गुप्ता एवं महेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा मिलकर नगरपालिका आबूरोड से प्राप्त निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण किया जाकर दुकाने बनाकर बेचान की जा रही है अपीलार्थी ने यह भी बताया कि नगरपालिका द्वारा ग्राउंड फ्लोर एवं फर्स्ट फ्लोर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ एवं द्वितीय मंजिल आवासीय निर्माण की स्वीकृति जारी की थी लेकिन निर्माणकर्ताओं द्वारा नगर पालिका से मिलीभगत कर बेसमेंट में भी दुकानों का निर्माण करने के साथ ही द्वितीय मंजिल भी कॉमर्शियल निर्माण कर लिया है और उनका विक्रय अनुबंध एवं विक्रय किया जा रहा है जो नगर पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति के विपरीत है पार्षद भवनीश बारोट ने इस संबंध में मजबूत साक्ष्य, नकले एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए जिनके अवलोकन से संतुष्ट होकर अतिरिक्त निदेशक ने निर्माण कार्य पर रोक के साथ ही इस संपत्ति के किसी भी भाग के  बेचान पर रोक लगाने के साथ ही मौके एवं रिकॉर्ड के अनुसार यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि नियत की है।

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