प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं की उत्पादन इकाइयों की जानकारी दें, मिलेगा दस हजार का इनाम, पहचान भी रहेगी गुप्त*

 *प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं की उत्पादन इकाइयों की जानकारी दें, मिलेगा दस हजार का इनाम, पहचान भी रहेगी गुप्त*



*राजसमंद / जनतंत्र की आवाज / पुष्पा देवी*


राजसमंद। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी 12 अगस्त, 2021 की अधिसूचना के अनुसार, 1 जुलाई, 2022 से कई प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसमें प्लास्टिक की डंडियां, झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पॉलिस्टायरीन, थर्माकॉल के सजावटी सामान, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बों व इनविटेशन कार्ड को पैक करने वाली फिल्में, और 100 माइक्रोन से कम मोटाई के पीवीसी बैनर शामिल हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2 जून, 2023 के अनुसार, प्लास्टिक कोटेड पेपर कप को भी इस प्रतिबंधित सूची में जोड़ा गया है।


राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने इस प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए एक नई पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत, जो भी नागरिक प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं की उत्पादन इकाइयों की जानकारी राज्य मण्डल को उपलब्ध कराएगा, उसे 10,000 रुपये की राशि बतौर इनाम दी जाएगी। इस जानकारी को ईमेल के माध्यम से rorpcb.rajsamand@gmail.com पर या क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, पुराना आबकारी कार्यालय भवन, कलाल वाटी, राजसमंद पर भेजा जा सकता है। सही जानकारी प्रदान करने वाले नागरिक की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, और एक इकाई के लिए इस योजना का लाभ केवल एक बार ही मिलेगा।


इस योजना का मुख्य उद्देश्य आमजन में प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के बहिष्कार के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जनभागीदारी के माध्यम से इस प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करना है। राज्य सरकार का मानना है कि आम नागरिकों के सहयोग से प्लास्टिक मुक्त राजस्थान का सपना पूरा हो सकता है।

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