सांसद नीरज डांगी ने राज्यसभा में एमपीलैड राशि 5 करोड़ को 15 करोड़ करने की उठाई मांग

 सांसद नीरज डांगी ने राज्यसभा में एमपीलैड राशि 5 करोड़ को 15 करोड़ करने की उठाई मांग 





✍️ दिनेश मेघवाल की रिपोर्ट 


आबूरोड (सिरोही)। सांसद नीरज डांगी ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैंड) की 5 करोड़ की राशि को नाकाफी बताते हुए विशेष उल्लेख के तहत मामला उठाते हुए सदन में कहा कि 13 वर्ष पूर्व निर्धारित इस राशि पर केन्द्र सरकार को पुनर्विचार करते हुए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि को बढ़ाकर 15 करोड प्रति सांसद किया जाना चाहिए। सांसद नीरज डांगी ने कहा कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना "एमपीलैड" की शुरुआत 23 दिसम्बर 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा सभी दलों के सांसदों के आग्रह पर 5 लाख रुपये प्रति सांसद की थी। जिससे सांसद अपने क्षेत्र में स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण सहित जनता को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिये विकास कार्यों की सिफारिश कर सकें। डांगी ने सदन में बोलते हुए कहा कि एमपीलैंड फण्ड की राशि को वर्ष 1998-99 में 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया गया और इसके 13 वर्षों पश्चात् वर्ष 2011-12 में सांसदों के आग्रह पर इसे बढ़ाकर प्रति वर्ष प्रति सांसद 5 करोड़ रुपये किया गया। परन्तु पिछले 13 वर्षों से एमपीलैंड राशि में बढोतरी पर कोई पुनर्विचार नहीं किया गया, तत्काल इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र में लगभग 8 से 10 विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित होते हैं तथा राज्यसभा सदस्य जिस राज्य से चुनकर आते हैं पूरे राज्य के विकास में इस राशि का योगदान होता है, जो पर्याप्त नहीं है। राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पंजाब, केरल जैसे राज्यों में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत राशि कई वर्षों से 5 करोड़ से अधिक है तथा दिल्ली में यह राशि 10 करोड़ रुपये प्रति विधायक है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि लगभग समान हो गई है, जबकि अनुपातिक रूप से यह राशि लगभग 8 से 10 गुणा होनी चाहिए।

सांसद नीरज डाँगी ने मांग की कि केन्द्र सरकार 13 वर्षों से अपरिवर्तित सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना "एमपीलैड" की राशि 5 करोड़ से बढाकर 15 करोड़ रुपये प्रति सांसद किये जाने पर पुनर्विचार करें ताकि क्षेत्र में आमजन की सुविधार्थ स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण एवं बुनियादी सुविधायें प्रदान की जा सके।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

पुलिस पाटन द्वारा हथियार की नोक पर वाहन लूट करवाने वाला अंतर्राज्यीय गैंग का सरगना गिरफ्तार

अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीमकाथाना भागीरथ साख के औचक निरीक्षण में कर्मचारी नदारद पाए गए* *सीसीए नियमों के तहत होगी कार्रवाई*

आमेर तहसीलदार ने बिलोंची गाँव की खसरा न, 401 से लेकर खसरा न, 587 तक की जमीन की , जमाबंदी के खातेदार 12 व्यक्तियों में से चार व्यक्तियों के नाम मिली भगत कर , सुविधा शुल्क वसूलकर नियम विरूद्ध तकासनामा खोल दिया गया आठ खातेदारों का विरोध तकासनामा निरस्त करने की मांग