आजाद गुप्ता से उपायुक्त किशनपोल जॉन द्वारा अच्छी खासी सुविधा शुल्क लेकर षड्यंत्र रच कर दुकान नंबर 255 को सीज किया जयपुर नगर निगम द्वारा किया जा रहा है कब्जा दिलाने का कार्य
जयपुर शहर की त्रिपोलिया बाजार दुकान नंबर 255 के मालिक गोविंद सैनी से आज़ाद गुप्ता ने, धोखाधड़ी से दुकान की रजिस्ट्री कराली गई , जिस पर दुकान मालिक गोविंद सैनी द्वारा अपर जिला सेक्शन न्यायधिश क्रम संख्या 9 मैं रजिस्ट्री कैंसिललेशन का एक मुकदमा दायर किया गया जिस पर आज़ााद गुप्ता द्वारा नए नए अटकअंडे अपनाकर दुकान नंबर 255 पर कब्जा करने की पूर्ण कोशिश की जा रही है दुकान नंबर 255 त्रिपोलिया बाजार पर गोविंद सैनी का कब्जा है करीब 25 साल से गजक की दुकान चलाते रहे हैं, अपना कब्जा साबिट हेतू आजाद गुप्ता द्वारा नगर निगम किशन पोल जॉन मैं पट्टा जरी करने हेतू एक प्राथना पत्र लगाया गया जिस पर गोविंद सैनी द्वारा आपत्ति करने पर नगर निगम द्वारा गोविंद सैनी की आपत्ति को स्वीकार करते हुऎ करगरएवीलोकन कर आजादगुप्ता को पता जरी नहीं किया गया लेकिन किशन पोल जॉन के अपआयुक्त से आजाद गुप्ता मिली भगत कर दुकान नंबर 255 त्रिपोलिया बजार जयपुर मैं गन्ना की मशीन जेनरेटर द्वारा चलाया जाने का आरोप लगाते हुऎ दुकान को सीज कराने के आदेश नगर निगम हेरीटेज किशन पोल जॉन के अपआयुक्त से सुविधा शुल्क डेकर निकलवा दिये गए तथा सिज आदेश आज़ाद गुप्ता खुद के नाम निकल वाऐ गए, जिस पर नगर निगम द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2024 को दुकान नंबर 255 त्रिपोलिया बाजार को सीज करने जब दस्ता पहुंचा तो गोविंद सैनी का कब्जा बरकरार तथा गने की जूस की दुकान , कृष्णा्जूस के नाम से चल रही थी जिस पर निगम के अधिकारीने गोविंद सैनी की एक भी नहीं सुनते हुऎ, नियम कायदे ताक में रखकर दुकान को सीज कर दिया गया एस संबंध में गोविंद सैनी द्वारा अपआयुक्त किशन पोल जॉन को एक प्राथना पत्र प्रस्तउट कर उक्त दुकान सीज को खोलने हेतू निवेदन किया गया तथा गोविंद सैनी द्वारा रजिस्ट्री की कॉपी नक्षा दुकान न्यायालय में चल रहा रजिस्ट्री कैंसिल का मुकदमा की पूर्ण कॉपी तथा 2014 से 2024 तक का फूड लाइसेंस बे व्यापार मंडल त्रिपोलिया बाजार का सदस्यता कार्ड दुकान नंबर 255 त्रिपोलिया बाजार की प्रतिलिपि पेश कर अपआयुक्त किशन पोल जॉन से जो भी कोई जूरमना होता है जमा कर दुकान की सीज खोलने हेतू आवेदन गोविंद सैनी ने किया गया तथा आजाद गुप्ता द्वारा अभी तक कोई भी आवेदन नहीं किया बताया जाता है कि दुकान नंबर 255 त्रिपोलिया बाजार जयपुर के का नोटिस दो जनों को नहीं दिया जाता है सिर्फ एक ही नोटिस एक जाने को ही दिया जाता है जबकि श्रीमान उपायुक्त महोदय द्वारा आजाद गुप्ता से मिली भगत कर एक तरफा कार्रवाई की गई तथा शिकायतकर्ता कोई ही सीजर का नोटिस दिया गया जबकि कब्जा मौके पर गोविंद सैनी का है जिसे आज दिनांक तक कोई भी नोटिस सीजर संबंधित नहीं दिया गया है, जबकि नगर निगम हेरिटेज किशनपोल जॉन के उपायुक्त में नोट सीट पर नोटिस जारी कर नोटिस का जवाब नहीं देने के उपरांत उक्त दुकान नंबर 255 को सीज करने के आदेश दिए गए हैं जबकि र्गोविंद सैनी के पास आज तक कोई भी नोटिस नहीं पहुंचा है ना ही सीजर संबंधित कोई नोटिस जारी गोविंद सैनी के नाम से हुआ है जिसके कारण साफ-साफ दिखाई दे रहा है की श्रीमान उपायुक्त ने आजाद गुप्ता से मिली भगत कर आजाद गुप्ता को कब्जा दिलाने के लिए उपरोक्त षड्यंत्र रचकर आजाद गुप्ता के ही नाम सीज का नोटिस जारी किया गया है अगर ऐसा हो रहा है तो माननीय न्यायालय का कोई भी मतलब नहीं रहता है क्योंकि अब नगर निगम ही कब्जा दिलाने का कार्य कर रही है
जानकार सूत्रों ने बताया कि आजाद गुप्ता से उपायुक्त किशनपोल जॉन द्वारा अच्छी खासी सुविधा शुल्क लेकर उक्त षड्यंत्र रच कर दुकान नंबर 255 को सीज किया गया है
नगर निगम आयुक्त करतार सिंह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज
बताया जाता है कि श्रीमान करतार सिंह जी उपयुक्त सिविल लाइंस जोन में पूर्व में उपयुक्त पद पर थे तब भी इन्होंने फर्जी पट्टा जारी किया गया जिस पर परिवादी द्वारा इनके विरुद्ध पुलिस थाना शास्त्री नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है जिसके कारण इनका ट्रांसफर भी कर दिया गया था रिपोर्ट दर्ज की प्रतिलिपि
पुलिस थाना शास्त्री नगर में दर्ज एफआईआर की प्रतिलिपि जिसमें उपयुक्त करतार सिंह जी का नाम से दर्ज है फर्जी पट्टा प्रकरण मेंवर्तमान में चल रही दुकान का फोटो
इस सीजन का दुकान चलाते हुए का फोटो गन्ने की जूस का
उपायुक्त किशनपोल जॉन को दिया गया प्रार्थना पत्र
फूड लाइसेंस गोविंद सैनी के नाम सन 2014 से 24 तक
व्यापार मंडल सदस्यता दुकान नंबर 255 गोविंद सैनी के नाम
सीजर आदेश आजाद गुप्ता के नाम दिया गया की प्रतिलिपि
पत्ता पर आपत्ति करते समय गोविंद सैनी के नाम नोटिस दुकान नंबर त्रिपोलिया बाजार का नगर निगम द्वारा दिया गया दुकान सीजर की कार्रवाई आजाद गुप्ता के नाम से की गई
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