ट्रैवल एजेंसी फर्म को किया 3 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड। निविदा की शर्तो का किया उल्लंघन।

 ट्रैवल एजेंसी फर्म को किया 3 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड।

निविदा की शर्तो का किया उल्लंघन।


उदयपुर। नगर निगम ने पिछोला स्वरूप सागर में नाव संचालन हेतु निकाली निविदा में भाग लेने वाली फर्म ने निविदा की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण ब्लैक लिस्टेड किया है।

नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक ने बताया कि कुछ समय पूर्व नगर निगम द्वारा पिछोला, स्वरूप सागर झील में नाव संचालन हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशा अनुसार झीलों सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निविदा जारी की गई थी। निविदा में कई फर्मों द्वारा भाग लिया गया और प्रथम स्थान पर आई फर्म द्वारा कार्य नहीं करने का कहा गया। इसके पश्चात द्वितीय स्थान पर रही फर्म को पिछोला झील एवं स्वरूप सागर में 5 वर्ष की अवधि हेतु B.O. लाइसेंस पद्धति से पर्यटको के भ्रमण हेतु नौका संचालन कार्य कि निविदा ई 09 दिनांक 18/09/23 के अंतर्गत सफलतम बोली दाता फर्म एम.एम. ट्रावेल्स एजेन्सी को दिनाक 09/10/2023 को दर स्वीकृति पत्र (L.O.A.) जारी किया गया था परन्तु उक्त फर्म द्वारा आज दिनांक तक कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराई गई जबकि निविदा के अंतर्गत परियोजना विवरण नियम एवं शर्तों के अंतर्गत शर्त स.19 अनुसार 15 दिवस में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जानी थी। नियमानुसार कई बार एम.एम. ट्रावेल्स एजेन्सी से निगम द्वारा संपर्क किया गया एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र लिखे गए। इसके उपरांत भी किसी तरह से कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई। निगम द्वारा शर्तो के उल्लंघन हेतु अंतिम नोटिस जारी किया गया लेकिन इसके उपरांत भी कोई कार्रवाई नहीं हुई जिससे नगर निगम की राजस्व हानि के साथ निगम की छवि को धूमिल करने का कुकृत किया गया। इस पर महापौर गोविंद सिंह टाक के निर्देश पर सख्त कार्रवाई करते हुए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम संख्या 42 (11) घ एवं परियोजना विवरण नियम एवं शर्तों के अंतर्गत शर्त से 7 एवं 19 अनुसार फर्म एम. एम. ट्रावेल्स एजेन्सी द्वारा जमा कराई गई बोली प्रतिभुति राशि 702000 रू समपहृत (forfeite) की जाती है एव राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 46(4) अनुसार उक्त फर्म को तीन वर्ष के लिए विवर्जित (debar) किया गया।

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