कोटपूतली नगर परिषद क्षेत्र में 15 ग्राम पंचायतों के राजस्व ग्राम हुए शामिल राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने जारी की अधिसूचना

 कोटपूतली नगर परिषद क्षेत्र में 15 ग्राम पंचायतों के राजस्व ग्राम हुए शामिल


राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने जारी की अधिसूचना



कोटपूतली, 30 नवम्बर 2022


राज्य सरकार द्वारा विगत बजट में कोटपूतली नगर पालिका को क्रमोन्नत करते हुए नगर परिषद् बनाया गया था। जिसके बाद स्वायत्त शासन विभाग द्वारा विगत 21 अप्रैल को इसकी विधिवत् अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी। अब स्वायत्त शासन विभाग द्वारा नगर परिषद् सीमा क्षेत्र की घोषणा की गई है। इस सम्बंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक व संयुक्त शासन सचिव ह्रदेश कुमार शर्मा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 15 ग्राम पंचायतों को नगर परिषद की सीमा में शामिल किया गया है। 


ये पंचायतें हुई नगर परिषद सीमा में शामिल:- अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत पनियाला का सम्पूर्ण क्षेत्र, ग्राम पंचायत खेडक़ी मुक्कड़ का राजस्व ग्राम खेडक़ी मुक्कड़, कालुहेड़ा, बींजाहेड़ा, ग्राम पंचायत सांगटेड़ा का राजस्व ग्राम सांगटेड़ा व शेखुपुरा, ग्राम पंचायत रामसिंहपुरा का राजस्व ग्राम रामसिंहपुरा, चानचकी व खरखड़ी, ग्राम पंचायत खेडक़ी वीरभान का राजस्व ग्राम खेडक़ी वीरभान व बासड़ी ग्रामीण, ग्राम पंचायत बामनवास का राजस्व ग्राम बामनवास, गोपीपुरा व बुचाहेड़ा ग्रामीण, ग्राम पंचायत जगदीशपुरा का राजस्व ग्राम जगदीशपुरा, श्यामनगर व भोजावास, ग्राम पंचायत चतुर्भुज का राजस्व ग्राम चतुर्भुज, टापरी, बड़ाबास ग्रामीण व बालावास ग्रामीण, ग्राम पंचायत सरूण्ड का समस्त क्षेत्र, ग्राम पंचायत कांसली का राजस्व ग्राम कांसली व फतेहपुरा, ग्राम पंचायत मोहनपुरा का राजस्व ग्राम मोहनपुरा व महरमपुर राजपूत, ग्राम पंचायत सुन्दरपुरा का समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्र, ग्राम पंचायत कल्याणपुरा खुर्द का राजस्व ग्राम कल्याणपुरा खुर्द, राहेड़ा व पूतली, ग्राम पंचायत अमाई का राजस्व ग्राम अमाई व खुर्दी समेत सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र, ग्राम पंचायत गोनेड़ा का राजस्व ग्राम गोनेड़ा व केशवाना गुर्जर आदि को शामिल किया है। 


अब क्या होगें अगले कदम :- नगर परिषद सीमा में शामिल ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों की क्या स्थिति रहेगी यह अधिसूचना में स्पष्ट नहीं हैं। वैसे विभाग द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को अधिसूचना भेजते हुए उक्त ग्राम पंचायत क्षेत्रों को पंचायती राज से पृथक किये जाने के निर्देश दिये गये है। साथ ही जिला कलक्टर जयपुर को सम्बंधित ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के सन्दर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के साथ-साथ ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड व चल-अचल सम्पत्ति को अविलम्ब नगर परिषद् आयुक्त कोटपूतली को सम्भलाने के निर्देश दिये गये है। इस सम्बंध में नगर परिषद् आयुक्त फतेह सिंह मीणा समस्त रिकॉर्ड व सम्पत्ति का चार्ज सम्भाल कर इस बाबत जिला कलक्टर व स्वायत्त शासन विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें। इसके लिए बाकायदा सम्बंधित ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच व उप सरपंचों को निर्देशित किया गया है। आयुक्त मीणा ने बताया कि राज्य सरकार ने नगर परिषद क्षेत्र की बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। जिसमें 15 ग्राम पंचायतों के संपूर्ण क्षेत्र को नगर परिषद की सीमा में शामिल किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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