फ्रूट जूस आइसक्रीम व विभिन्न फलों के 8 नमूने लिए* *50 किलो दूषित फल नष्ट करवाये गए।*

 *फ्रूट जूस आइसक्रीम व विभिन्न फलों के 8 नमूने लिए*  


 *50 किलो दूषित फल नष्ट करवाये गए।* 



सलूंबर,25 जून। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त जयपुर के आदेश अनुसार एवं जिला कलेक्टर अवधेश मीना एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार परमार के निर्देशानुसार जिले में फ्रूट एंड सब्जी और जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थो की निरीक्षण का अभियान चलाया गया।  खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी के नेतृत्व में  जय अंबे फ्रूट जूस एंड मिल्क शेक पार्लर का निरीक्षण किया गया। यह प्रतिष्ठान लंबे समय से बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र के संचालित हो रहा था इस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की प्रावधानों के तहत उक्त विक्रेता को धारा 32 के तहत  अभिहीत अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा निरीक्षण के दौरान उक्त प्रतिष्ठान से फ्रूट जूस (ऑरेंज ),)आइसक्रीम के दो नमूने एवं फलों के चार नमूने संग्रहित किए गए हैं। साथ ही फलों को पकाने के लिए विक्रेता को हानिकारक एवं प्रतिबंधित रसायनों का उपयोग नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया। विक्रेता ने बताया कि हमारे यहां प्रतिबंधित रसायन कैल्शियम कार्बाइड एवं एसिटिलीन का उपयोग फलों को पकाने में नहीं किया जाता है। दूषित एवं सड़े गले पाए गए लगभग 50 किलो फ्रूट को जनहित में फिकवाया गया। टीम द्वारा वृन्दावन फैमिली रेस्टोरेंट से भी लस्सी और रसगुल्ले के 2 नमूने लिए गए है । होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को खाद्य सुरक्षा एव मानकअधिनियम के तहत  कार्यरत कार्मीकों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र,पानी की जांच एवं  पेस्ट कंट्रोल करवाना आवश्यक है सभी नमूनो को जांच हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर भेजा जाएगा । रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ।साथ ही खाद्य कारोबारीयो को शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ बेचने व साफ-सफाई का समुचित ध्यान रखने के संबंध में निर्देशित किया गया और मिलावट व हानिकारक रसायनों का उपयोग नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार परमार ने बताया कि जिले में निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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