जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का वृद्धाश्रम और बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण*

 *जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का वृद्धाश्रम और बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण*





*राजसमंद, 28 नवंबर 2024, पुष्पा देवी*  


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश *श्री राघवेन्द्र काछवाल* के निर्देशानुसार, प्राधिकरण के सचिव *श्री संतोष अग्रवाल* (अपर जिला न्यायाधीश) द्वारा *वृद्धाश्रम मोही* और *राजकीय किशोर एवं बाल संप्रेक्षण गृह* का मासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करते हुए निवासरत वृद्धजनों और बालकों के अधिकारों और सुविधाओं का आकलन किया गया।  


"अवैरनेस मॉड्यूल फॉर सीनियर सिटिजन्स" के तहत आयोजित इस निरीक्षण में *नालसा योजना 2016* के तहत वरिष्ठ नागरिकों के संवैधानिक और विधिक अधिकारों पर जागरूकता फैलाई गई। निरीक्षण के दौरान वृद्धाश्रम में *08 वृद्धजन* उपस्थित पाए गए। श्री अग्रवाल ने भोजन, स्वच्छता, और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की। वृद्धजनों ने भोजन और अन्य व्यवस्थाओं के प्रति संतोष व्यक्त किया। नियमित अंतराल पर बिस्तर की सफाई और धूप में सुखाने के निर्देश दिए गए। आश्रम में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग कमरों की व्यवस्था है, और मनोरंजन के लिए टीवी उपलब्ध है। स्वास्थ्य सेवाओं के तहत एएनएम *कुसुम रेगर* द्वारा वृद्धजनों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें सभी वृद्धजन वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियों के अलावा स्वस्थ पाए गए।  

  

इसी क्रम में *राजकीय किशोर एवं बाल संप्रेक्षण गृह* का निरीक्षण किया गया, जिसमें गृह की आधारभूत संरचना, संसाधन, स्टाफ व्यवस्था, और प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की गई। निरीक्षण के दौरान कुल *20 बालक* आवासरत मिले। श्री अग्रवाल ने बालकों से बातचीत कर उनके मामलों की जानकारी ली। सभी बालकों ने बताया कि उनके मामलों में अधिवक्ता द्वारा पैरवी की जा रही है। गृह की सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई, और भोजन की गुणवत्ता पर बालकों ने संतोष व्यक्त किया। मीनू के अनुसार भोजन वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बताया गया कि दिनांक *25 नवंबर 2024* को *डा. लालचंद बैरवा* द्वारा सभी बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था, जिसमें सभी बालक स्वस्थ पाए गए।  


इन निरीक्षणों के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित किया कि वृद्धाश्रम और बाल संप्रेक्षण गृह में निवासरत लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं मिलें और उनके अधिकारों की रक्षा हो। इन कदमों ने सामाजिक सुरक्षा और संवेदनशीलता की दिशा में प्राधिकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाया।

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