अधिसूचित खनिज के केन्द्र द्वारा पूर्वानुमोदन के अभाव में करौली एवं धौलपुर में रोजगार सहित समग्र विकास बाधित - सांसद नीरज डांगी

 अधिसूचित खनिज के केन्द्र द्वारा पूर्वानुमोदन के अभाव में करौली एवं धौलपुर में रोजगार सहित समग्र विकास बाधित - सांसद नीरज डांगी



आबूरोड। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने शून्यकाल के दौरान सदन में बोलते हुए कहा कि राजस्थान के करौली जिले की हिण्डौन तहसील के ग्राम लिलोटी, देदरौली, टोड्पुरा एवं खोरा के समीप अधिसूचित खनिज लौह आयरन और ब्लॉक के विद्यमान अथाह भण्डार की नीलामी पूर्वानुमोदन हेतु पूर्व राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्र को भेजे गये प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं होने से करौली एवं धौलपुर जिले का समग्र विकास बाधित हो रहा है, जबकि इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नये अवसर प्राप्त हो सकते हैं।सांसद नीरज डांगी ने कहा कि राजस्थान के करौली जिले में खनिज की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है। जिसमें करौली जिले की तहसील हिंडौन में ग्राम लिलोटी, ग्राम देदरौली, ग्राम टोड्पुरा एवं ग्राम खोरा के समीप अधिसूचित खनिज लौह आयरन ओर ब्लॉक का अताह भण्डार विद्यमान है। यहां लोह आयरन और खनिज का खनन किया जाता है तो क्षेत्र के समग्र विकास हेतु न सिर्फ एक ऐतिहासिक कदम होगा, बल्कि करौली एवं धौलपुर क्षेत्र में रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने बताया कि एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 10बी (2) के अनुसार, खनिज नीलामी नियम, 2015 के नियम 16 के उप और नियम 1 के प्रावधान के साथ पढ़ा जाकर समग्र लाइसेंस देने के लिए अधिसूचित खनिज की नीलामी के लिए खान मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इसके लिये पूर्व राजस्थान सरकार द्वारा खनिज ब्लॉक की नीलामी के पुर्वानुमोदन हेतु केन्द्र को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं परन्तु इन प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार के अनुमोदन के अभाव में करौली एवं धौलपुर जिले में रोजगार के अवसर सहित समग्र विकास में बाधा उत्पन्न हो रही है। सांसद डांगी ने भारत सरकार से मांग की है कि राजस्थान के करौली जिले की तहसील हिंडौन में ग्राम लिलोटी, ग्राम देदरौली, ग्राम टोडूपुरा एवं ग्राम खोरा के समीप अधिसूचित खनिज लौह आयरन ओर ब्लॉक की नीलामी करने हेतु पूर्वानुमोदन कर राजस्थान करौली एवं धौलपुर जिले के क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार के अवसर सहित समग्र विकास में सहभागी बनें।

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