कर्नाटक उच्च न्यायालय का पेंशनर्स लाईव सर्टिफिकेट की जिम्मेदार बैंक -
कर्नाटक उच्च न्यायालय का पेंशनर्स लाईव सर्टिफिकेट की जिम्मेदार बैंक -
- कैलाश चंद्र कौशिक
जयपुर। कर्नाटक में
रिट याचिका संख्या 405/23 उच्च न्यायालय के निर्णय में संबंधित बैंक को जीवन प्रमाण पत्र के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यदि पेंशनभोगी द्वारा जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है; तो उसकी पेंशन रोकने से पहले, बैंक का यह कर्तव्य है कि वह पेंशनभोगी के घर जाए और जमा न करने का कारण जाने। अपने निर्णय में न्यायालय ने सभी बकाया राशि के भुगतान का आदेश दिया, तथा प्रतिवादी पर *₹. एक लाख* का जुर्माना भी लगाया।
भुगतान दो सप्ताह में *6%* ब्याज के साथ किया जाना है।_
यदि भुगतान दो सप्ताह में नहीं किया जाता है, तो ब्याज दर बढ़कर *18%* प्रतिशत हो जाएगी। यह आदेश सभी बैंकर्स को सतर्कता बरतने औरसभी पेंशनभोगियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।
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