कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध संबंधी कानून बने - सांसद नीरज डांगी
कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध संबंधी कानून बने - सांसद नीरज डांगी
आबूरोड (सिरोही)। सांसद नीरज डांगी ने सदन में विशेष उल्लेख के जरिये 16 साल से कम उम्र के बच्चों में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की बढ़ती लत की गंभीर समस्या और इसके दुष्प्रभाव से अवगत कराते हुए इस पर प्रतिबन्ध हेतु कानून बनाकर बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने की मांग की। नीरज डांगी ने बताया कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की बढ़ती लत आज अभिभावकों के लिये ही नहीं बल्की समाज के लिये भी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यह न केवल उनकी शैक्षणिक प्रगति को बाधित कर रही है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है।
उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने संसद में विधेयक पेश किया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध हो। विधेयक के अनुसार सोशल मीडिया और टेक कंपनियों को यह जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी कि उपलब्ध सामग्री यूजर्स की उम्र की सीमा के हिसाब से हो। यह बच्चों के अभिभावकों की जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसे में अगर 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो जुर्माना माता-पिता या युवाओं पर न होकर, यह सोशल मीडिया और टेक कंपनियों पर होना चाहिए। यह एक अनुकरणीय कदम है और विश्व स्तर पर इस फैसले का व्यापक स्वागत हो रहा है। डांगी ने कहा कि भारत जैसे देश में जहां सोशल मीडिया का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, यह आवश्यक है कि सरकार बच्चों की सुरक्षा के लिये ठोस कदम उठायें। सोशल मीडिया प्लेटफार्म और टेक कंपनियों को जिम्मेदार ठहराना एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। इसके तहत उनकी जिम्मेदारी होगी कि वे उपयोगकर्ता की आयु का सत्यापन करें और अपने प्लेटफार्म पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने केन्द्र सरकार से मांग की कि इस दिशा में ऑस्ट्रेलिया की भाँति पहल करते हुए केन्द्र सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबन्ध का कानून बना कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें।
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