कंपनी द्वारा धोखाधड़ी करने पर 43000 हजार रुपए 9% ब्याज सहित वापस देने का आदेश


 जयपुर जिला उपभोक्ता विवाद पति दोस्त आयोग द्वितीय जयपुर मैं दर्ज परिवाद संख्या 88 ऑब्लिक 2023 पार्क हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड अम्रपाली सर्किल वैशाली नगर जयपुर के विरुद्ध श्रीमती कुसुम अग्रवाल पत्नी कृष्ण मोहन  अग्रवाल मानसरोवर निवासी जयपुर ने दर्ज परिवाद विपक्षी गण द्वारा परिवादिया से उनके निवास स्थान पर दिनांक 13,1,2022 को 28000 रुपए सेवा शुल्क नगद प्राप्त कर रसीद संख्या 135 जारी की जिसके तहत परिवादिया को छह रात में 7 दिन का हॉलिडे पैकेज पांच व्यक्तियों का दिए जाने का तय हुआ 

बताया जाता है कि उपरोक्त कंपनी द्वारा पांचो आदमियों को रहने खाने में होटल की तमाम सुविधाओं का भुगतान कंपनी द्वारा करना तय हुआ बताया जाता है कि कंपनी द्वारा उपरोक्त शतो के अनुसार परिवादिया कुसुम अग्रवाल को उक्त सुविधाओं से वंचित कर  तय तारीख को कोई भी सुविधाओं का लाभ नहीं दिया गया जिस पर परिवादिया ने एक नोटिस जारी वकील द्वारा कंपनी को भेजा गया लेकिन कंपनी द्वारा उपरोक्त नोटिस का कोई भी जवाब नहीं दिया गया उपरोक्त घटना की परिवादी द्वारा उपभोक्ता न्यायालय जयपुर  में परिवार दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई जिस पर उपभोक्ता न्यायालय मैं परिवादिया कुसुम अग्रवाल के पक्ष में फैसला करते हुए विपक्षी गण को 28000 रुपए तारीख से आज तक 9% ब्याज जोड़कर वापस करने के आदेश दिए गए हैं तथा इसके अलावा विपक्षिगण को ₹10000 परिवार खर्चा तथा ₹5000 परिवाद खर्च कुल 15000 एक माह में अदा करने के आदेश दिए गए हैं उपरोक्त आदेश दिनांक10, 10.,2024 को खुले आयोग में लिखिया और सुनाया गया

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