बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत किशोरियों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन
बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत किशोरियों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन
राजसमंद / जन तंत्र की आवाज / पुष्पा देवी
राजसमंद। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं श्रीमान् राघवेन्द्र काछवाल, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), राजसमंद के निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद एवं जतन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में बाल विवाह रोकथाम अभियान के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। खमनोर ब्लॉक में अध्ययनरत किशोरियों को इस अवसर पर न्यायालय का दौरा करवाकर विधिक जानकारी प्रदान की गई।
शिविर के दौरान, श्रीमान् राघवेन्द्र काछवाल, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), राजसमन्द ने किशोरियों को न्यायालय की प्रक्रिया से परिचित करवाया और विभिन्न कानूनों से सम्बन्धित जानकारी दी। श्री संतोष अग्रवाल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद ने बताया कि बाल विवाह रोकथाम के लिए विशेष साप्ताहिक अभियान चलाया गया, जिसमें आमजन को बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया।
विशेष जागरूकता शिविर में ऋतु शर्मा, असिस्टेंट, एलएडीसी, ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी और किशोरियों के सवालों का जवाब दिया। इस अवसर पर, प्राधिकरण के वरिष्ठ सहायक श्री हेमन्त पालीवाल ने लोक अदालत, मध्यस्थता कानून, नि:शुल्क विधिक सहायता, पॉश एक्ट, वृद्धजनों के कानूनी अधिकार, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, और नालसा पोर्टल हेल्पलाइन नंबर आदि के बारे में जानकारी दी। किशोरी समूह को सम्पूर्ण न्यायालय कक्षों का दौरा कराकर न्यायिक प्रक्रिया से परिचित करवाया गया।
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