पी.एच.ई.डी. ने पेय जल दुर्पयोग पर लगाया अंकुश--

 पी.एच.ई.डी. ने पेय जल दुर्पयोग पर लगाया अंकुश--


कैलाश चंद्र कौशिक

जयपुर!राजस्थान में पीने के पानी का मूल्य और इस्तेमाल बताया! घरेलू कार्य के अलावा अन्य किसी काम के लिए नहीं किया जा सकेगा। घरों में सप्लाई होने वाले पानी से लोग न गाड़ी धो सकेंगे, न ही किसी निर्माण में इस्तेमाल कर सकेंगे। रेस्टोरेंट में भी घरेलू पानी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अगर कोई भी पानी की बर्बादी करता है, घर में लीकेज मिलता है तो ऐसी स्थिति में एक हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।

जनस्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग (PHED) ने 5 जुलाई को अधिकारियों को सर्कुलर जारी कर पानी के गैर घरेलू उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। PHED अब प्रदेश में पानी की बर्बादी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। जुर्माना वसूलने के साथ ही पानी का कनेक्शन भी काटा जा सकेगा।इसके साथ ही अगर घर में कहीं पानी का लीकेज है तो मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके बाद भी पानी की बर्बादी नहीं रुकी तो हर दिन 50 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर भी सुधार नहीं होने पर कनेक्शन काटने और सजा का प्रावधान भी है! जल ही जीवन है!

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