विधानसभा आम चुनाव 2023 मतगणना को लेकर 2 से 5 दिसम्बर तक लागू रहेगी धारा 144
विधानसभा आम चुनाव 2023
मतगणना को लेकर 2 से 5 दिसम्बर तक लागू रहेगी धारा 144
उदयपुर, 29 नवंबर। जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पोसवाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत रविवार 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत मतगणना के दौरान व पश्चात जिले में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी की है, यह 02 दिसम्बर से 05 दिसम्बर 2023 तक प्रभावी रहेगी।
जारी आदेश के अनुसार 02 दिसंबर से 05 दिसम्बर तक जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रतिबंध लगाते हुए मतगणना दिवस या उसके बाद किसी प्रकार अविधिक रूप से एकत्र न होने व आमसभा न करने के निर्देश दिए है। इस आदेश के तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, चिकित्सकीय संस्थान, राजकीय व सार्वजनिक कार्यालय, विद्य़ालय एवं महाविद्यालय को मुक्त रखा गया है। यह आदेश 5 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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