जयपुर कोगटा फाइनेंस कंपनी प्रबंधकखिलाफ जमानत वारंट जारी ने की धांधली उपभोक्ता आयोग ने लिया प्रसंज्ञान

 जयपुर कोगटा फाइनेंस कंपनी ने की धांधली उपभोक्ता आयोग ने लिया प्रसंज्ञान

जयपुर जिला मंच उपभोक्ता आयोग चतुर्थ में परिवादी नरेंद्र कुमार के परिवाद पर सुनवाई करते हुए फाइनेंस कंपनी के खिलाफ दिनांक,20/7/2022 को स्थगन आदेश जारी किया स्थगन आदेश होने के बावजूद फाइनेंस कंपनी की डांटत्लेबाजी फाइनेंस कंपनी में उनके कर्मचारियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया गया तथा जमानती वार से तलब किया गया परिवादी नरेंद्र कुमार ने बताया कि कोगटा फाइनेंस कंपनी से परिवादी ने वर्ष 2017 में हाउसिंग लोन लिया था जिसकी तय दर से अधिक बास अभिरोधित की तथा अनेक प्रकार से अवैध चार्ज जोड़ दिए गए तथा कई आधे विधिक कार्रवाई या फाइनेंस कंपनी ने की जिस पर परिवादी ने एक परिवार यहां प्रस्तुत किया जिसमें स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 23 2022 पर आयोग ने सुनवाई करते हुए दिनांक 20.7.2022 को स्थगन आदेश जारी किए मां लिए आयोग के उक्त आदेश की पालना फाइनेंस कंपनी में नहीं की जिस पर परिवादी ने माननीय आयोग से एक अब मानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर कोगटा फाइनेंस कंपनी पर उनके सभी अधिकृत प्रतिनिधियों के खिलाफ प्रशासन लिया इस पर कंपनी के प्रबंधक


% शक्ति सिंह ने दिनांक 23 अगस्त 2023 को जमानत   करवा लेने की अंडरटेकिंग दी कंपनी के अन्य अधिकारी मदन मोहन सिंह चंदावत आशीष सोनी विजेंद्र सिंह के खिलाफ जमानत वारंट जारी किए गए

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