14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के दोषी 'प्रदीप कोरी' को स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा,ठोंका 50 हजार रुपये का अर्थदंड*

 *14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के दोषी 'प्रदीप कोरी' को स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा,ठोंका 50 हजार रुपये का अर्थदंड*





*बर्थडे पार्टी के दौरान किशोरी को बहलाकर आरोपी प्रदीप ले गया था अपने साथ,घण्टो अपनी कस्टडी में रख किया था दुष्कर्म, चार दिन बाद दर्ज हुआ था मुकदमा*


*गौरीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित पठखन का पुरवा का रहने वाला है दोषी प्रदीप,इसी थाना क्षेत्र अंतर्गत अपने नाना के यहां जाकर वारदात को दिया था अंजाम*


सुभाष तिवारी लखनऊ

----------------------------------------

सुलतानपुर। बर्थडे पार्टी के दौरान 14 वर्षीय किशोरी को बहलाकर अपने साथ ले जाने एवं उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में स्पेशल जज पाक्सो एक्ट पवन कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी प्रदीप को दोषी करार दिया है,जिसे अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

 *मालूम हो कि 15 अक्टूबर 2020 की घटना* बताते हुए गौरीगंज थाने में पीड़िता किशोरी की माँ ने मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक घटना की रात उसकी छोटी लड़की की बर्थडे पार्टी चल रही थी,इसी दौरान अभियोगिनी की 14 वर्षीय बड़ी पुत्री को आरोपी प्रदीप कोरी बहला कर अपने साथ लेकर चला गया। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी प्रदीप कोरी गौरीगंज थाना क्षेत्र स्थित पठखन का पुरवा गांव का रहने वाला है,जो कि इसी थाना क्षेत्र स्थित अपने नाना के यहां आकर रहता था और उन्हीं के गांव में रहकर वारदात को अंजाम दे डाला। आरोप के मुताबिक आरोपी प्रदीप ने पीड़िता किशोरी को अपने साथ करीब नौ घण्टे रोककर रखा और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बाद में पीड़िता को ले जाकर उसके घर के पास छोड़ दिया। पीड़िता के घर पहुँचने पर जब उसकी माँ ने इतने घण्टो तक गायब रहने वाले स्थान के बारे में पूंछा तो उसने आप बीती बयां किया। जिसके बाद अभियोगिनी ने पुलिस को घटना की सूचना दी,किंतु चार दिनों तक एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। बाद में पुलिस ने 19 अक्टूबर 2020 को मुकदमा दर्ज किया।मामले में पुलिस ने अपनी तफ्तीश पूरी कर आरोपी प्रदीप कोरी के खिलाफ आरोप-पत्र भी दाखिल किया। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ प्रकरण का विचारण स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने साक्ष्यो एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपी को बेकसूर बताया। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक रवींद्र सिंह ने अपने साक्ष्यो एवं तर्कों को प्रस्तुत कर प्रदीप के कृत्य को अत्यंत गम्भीर बताते हुए उसे दोषी ठहरा कर कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की। उभय पक्षो को सुनने के पश्चात स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा ने आरोपी प्रदीप को मामले में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत की सक्रियता से इस मामले में घटना से करीब सवा दो साल के बाद ही पीड़ित पक्ष को न्याय मिल गया और किशोरी की नासमझी का नाजायज फायदा उठा कर उसकी इज्जत से खेलने वाले यौन अपराधी को उसकी करनी की सजा मिल गई। इस बीच अदालतों से अपराधियों के खिलाफ आ रहे ताबड़तोड़ फैसलों से अपराध को अंजाम देने वालो में दहशत का माहौल है और पीड़ित पक्षो में न्याय की उम्मीद जगी है।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

पुलिस पाटन द्वारा हथियार की नोक पर वाहन लूट करवाने वाला अंतर्राज्यीय गैंग का सरगना गिरफ्तार

अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीमकाथाना भागीरथ साख के औचक निरीक्षण में कर्मचारी नदारद पाए गए* *सीसीए नियमों के तहत होगी कार्रवाई*

आमेर तहसीलदार ने बिलोंची गाँव की खसरा न, 401 से लेकर खसरा न, 587 तक की जमीन की , जमाबंदी के खातेदार 12 व्यक्तियों में से चार व्यक्तियों के नाम मिली भगत कर , सुविधा शुल्क वसूलकर नियम विरूद्ध तकासनामा खोल दिया गया आठ खातेदारों का विरोध तकासनामा निरस्त करने की मांग