सांसद नीरज डाँगी की अनुशंषा पर राज्य सरकार द्वारा रेवदर विधानसभा क्षेत्र के 22 गाँवों की 26 सड़कें स्वीकृत

 सांसद नीरज डाँगी की अनुशंषा पर राज्य सरकार द्वारा रेवदर विधानसभा क्षेत्र के 22 गाँवों की 26 सड़कें स्वीकृत



आबूरोड। सांसद नीरज डाँगी की अनुशंषा पर राजस्थान सरकार द्वारा रेवदर विधानसभा क्षेत्र की 9 ग्राम पंचायतों के 22 गाँवों की 26 सड़कें स्वीकृत की है, जिनकी लागत एक हज़ार लाख रुपये है। स्वीकृत की गई सड़कों में 3 मिसिंग लिंक और 7 नॉन पेचेबल सड़कें शामिल है सांसद डांगी की अनुशंषा एवं अथक प्रयासों से रेवदर विधानसभा क्षेत्र की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सड़कों में वासाड़ा से गूंदरी बॉर्डर तक सड़क (नॉन पेचेबल), नीमतलाई से अमरापुर - रायपुर तक सड़क (नॉन पेचेबल) होलागरा से हडमतियाखेड़ा तक सड़क (नॉन पेचेबल), सनवाड़ा से आटारखेडा तक सड़क (नॉन पेचेबल) अनादरा-पोसीतरा-नागाणी-सिलदर मुख्य सड़क (मिसिंग लिंक), बगेरी मुख्य सड़क से खादराफली होते हुए अम्बावेरी सडक (मिसिंग लिंक), पीथापुरा गांव से 3 गांवों को जोड़ने के लिए टोकरा बांध तक (मिसिंग लिंक), रामपुरा खेड़ा से स्टेट हाईवे 11 तक सड़क (नॉन पेचेबल), आमलाखेड़ा डाक धवली दौलपुरा सड़क (नॉन पेचेबल), तरतोली से एनएच-27 (नॉन पेचेबल) सड़कें शामिल है। विगत दिनों सांसद नीरज डाँगी से उपरोक्त ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया था कि पिछले मानसून में अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी है और ग्रामीणों को अवागमन में असुविधा हो रही है व सड़क दुर्घटनाओं का सदैव अंदेशा बना रहता है। इन सड़कों का निर्माण भी कांग्रेस शासन के पिछले कार्यकाल के दौरान ही हुआ है, परन्तु आगे इनके दुरस्तीकरण पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। सांसद ने इन सड़कों के दुरस्तीकरण एवं निर्माण में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए वर्षों से लंबित इस समस्या का समाधान कराया है। उन्होंने बताया कि वे सदैव क्षेत्र की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हुए हैं। उक्त 7 नॉन पेचेबल सड़कों के अतिरिक्त 3 मिसिंग लिंक सड़कों के सम्मिलित होने से क्षेत्रवासियों का यातायात सुगम हो जाएगा। सांसद डाँगी ने बताया कि उडवारिया पंचायत के ग्राम टेपली खेड़ा, बुराटी खेड़ा व बारी खेड़ा हेतु प्रस्तावित सड़कें वन क्षेत्र में होने से निर्माण में आ रही बाधाओं का निस्तारण करने हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को वन क्षेत्र के डायवर्जन का प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रस्ताव तैयार होते ही इस हेतु कार्यवाही प्रारम्भ करवा दी जायेगी।

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