सरिता मल्होत्रा जोन उपायुक्त किशनपोल जोन आखिर आजाद गुप्ता को फायदा पहुंचाने से आपको क्या लाभ निगम के भ्रष्टाचार से पीड़ित गोविंद प्रसाद सैनी को कब तक तड़पाएगा निगम निदेशक महोदय डीएलबी के आदेश को भी नगर निगम जोन उपायुक्त ने किया ठंडा नहीं करना चाहती कोई सीजर खोले जाने की कार्रवाई जयपुर नगर निगम हेरिटेज किशनपोल जोन की खुली मनमानी


 सरिता मल्होत्रा जोन उपायुक्त किशनपोल जोन आखिर आजाद गुप्ता को फायदा पहुंचाने से आपको क्या लाभ 

निगम के भ्रष्टाचार से पीड़ित गोविंद प्रसाद सैनी को कब तक तड़पाएगा निगम निदेशक महोदय डीएलबी के आदेश को भी नगर निगम जोन उपायुक्त ने किया ठंडा नहीं करना चाहती कोई सीजर खोले जाने की कार्रवाई

जयपुर नगर निगम हेरिटेज किशनपोल जोन की खुली मनमानी 

जयपुर नगर निगम के तत्कालीन उपायुक्त करतार सिंह से मिली भगत कर दुकान नंबर 255, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर को गैरकानूनी रूप से सीज करवा लेना चाहते हैं कब्जा।

राधा बल्लभ शर्मा नाम के व्यक्ति ने अपने नाम से दुकान नंबर 255,त्रिपोलिया बाजार, जयपुर की, की झूठी शिकायत जिसमें आजाद गुप्ता के नाम से की शिकायत जनरेटर चलाने व सौर ऊर्जा बरामदे पर लगाए जाने का लगाया था आरोप जिसके बाद नगर निगम किशनपोल जोन ने फर्जी तरीके से असत्य तथ्यों के आधार पर बिना मौका निरीक्षण किये, बिना दुकान नंबर 255 पर मौजूद कब्जा धारक गोविंद प्रसाद को नोटिस दिए आजाद गुप्ता के नाम से नोटिस जारी कर गुपचुप रूप से दिनांक 9-7-2024 को सीजर की कार्रवाई एक तरफा कर दुकान को सीज कर दिया। जिस पर कब्जाधारी व दुकान मालिक रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के दौरान न्यायिक मामले में विचाराधीन गोविंद प्रसाद सैनी द्वारा सुबह दुकान खोलने आया तब दुकान सीज पाई तब जयपुर नगर निगम हेरिटेज किशनपोल जोन करतार सिंह को अवगत करवाया इसके बाद प्रकरण को सहायक विधि परामर्शी के समक्ष भेजा जिस पर विधि परामर्शी द्वारा यह माना कि सोलर पैनल व बैटरी को जप्त करके ही पर्याप्त कार्रवाई की जा सकती थी इसमें दुकान को सीजर करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है यह सीज आदेश कोई स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है इसलिए प्रकरण में वर्तमान कब्जेदार गोविंद प्रसाद सैनी के पक्ष में सीजर मुक्ति की कार्रवाई की जाने में कोई विधिक आपत्ति प्रतीत नहीं होती का उल्लेख कर जोन उपायुक्त को सीज खोले जाने की विधिक राय प्रस्तुत की। इसके बाद जोन उपायुक्त किशनपोल जोन द्वारा निदेशक डीएलबी को सीज खोले जाने हेतु मय परिपत्र वह आदेश निर्देश चेकलिस्ट सहित शपथ पत्र लेकर गोविंद प्रसाद सैनी के पक्ष में सीज खोले जाने की अनुशंसा की डीएलबी द्वारा समय-समय पर मांगे गए पत्रों के क्रम में तत्कालीन जोन उपायुक्त पूजा मीणा द्वारा 8-8-2024 व समय-समय पर सभी आवश्यक तथ्य डीएलबी को गोविंद प्रसाद सैनी के पक्ष में सीजर खोलने हेतु पूर्ण तथ्यों के अनुक्रम में प्रस्ताव भिजवाए।

दिनांक 17 -1- 2025 को निदेशक डीएलबी, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आयुक्त जयपुर नगर निगम हेरिटेज को सीज खोले जाने हेतु आदेश पत्र जारी किया।वर्तमान जोन उपायुक्त सरिता मल्होत्रा द्वारा दिनांक 17.1.2025 को प्राप्त सीजर खोले जाने के आदेश के करीबन आज दिनांक तक करीबन 11 दिवस बीत जाने के बावजूद भी सीज खोले जाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि प्रार्थी गोविंद प्रसाद सैनी द्वारा उक्त प्रकरण में सभी आवश्यक तथ्य जोन उपायुक्त सरिता मल्होत्रा के सामने प्रस्तुत कर सीज खोले जाने की बार-बार गुहार लगाई जा चुकी है जिस पर जोन उपायुक्त सरिता मल्होत्रा कतई भी गंभीर नहीं और सीज खोले जाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 

ग़ौरतलब है की जयपुर नगर निगम हेरिटेज किशनपोल जोन द्वारा करीबन 6 माह से प्रार्थी गोविंद प्रसाद सैनी की सीज झूठी शिकायतों के आधार पर करे जाने के बाद आज दिनांक तक केवल टरकाया जा रहा है। और आजाद गुप्ता नाम के व्यक्ति को पूरा-पूरा फायदा झूठी शिकायत के क्रम में पहुंचा जा रहा है।

वही किशनपोल जोन काले धन वाले रसूखदारों की पूरी चाकरी करता नजर आ रहा है। जिसमें जिसके पास रसूख और काला धन हो वह अगर डीएलबी से लेकर जोन तक सेवा कर देता है तो उसकी सीज किए जाने से सीजर आदेश तक केवल तीन दिन लगते हैं और चीज खुल जाती है कुल मिलाकर लाखों रुपए दो और तीन दिन में चीज खुलवाओ लेकिन यह लाखों किसी गरीब के पास नहीं है जहां तक गोविंद प्रसाद सैनी का सवाल है एक छोटी सी दुकान गन्ना की जूस की चलता है। जिस पर उसका पूरा परिवार निर्भर है लेकिन उसकी रोजी-रोटी भी नगर निगम को गवारा नहीं लगी और बिना जांच किए बिना तथ्यों को परखे रसूखदार आजाद गुप्ता के नाम से दुकान को सीज कर दिया और मिली भगत ऐसी की राधा बल्लभ शर्मा जो की इस प्रकरण में शिकायत करता है वही आजाद गुप्ता के नाम से निगम से जारी सूचना पत्र भी स्वयं प्राप्त कर रहा है इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा और क्यों नहीं निगम इस संबंध में आजाद गुप्ता के खिलाफ वह राधावल्लभ शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं कर रहा है। 


एम आई रोड के एक शोरूम की सीज दिनांक 16.5.2024 को 180 दिवस के लिए चीज किया था जिसकी सीज खोले जाने के आदेश जोन कार्यालय से लेकर डीएलबी तक केवल तीन दिनों का समय लगा दिनांक 19-5-2024 को डीएलबी ने सीज खोले जाने के आदेश भी जारी कर दिए और जयपुर नगर निगम हेरिटेज किशनपोल जोन ने उसी दिन सीज भी खोल दी 

वही दुकान नंबर 255 पीड़ित गोविंद प्रसाद सैनी जिसका परिवार केवल गन्ने के जूस बनाने वाली दुकान पर निर्भर है वह 6 माह से अधिक हो गए निगम से लेकर डीएलबी तक चक्कर लगा रहा है। जब डीएलबी ने सीज खोले जाने के आदेश दिनांक 17.1.2025 को जारी कर दिए उसके बावजूद करीबन 11 से 12 दिन हो चुके हैं उसके बावजूद जोन की नवनियुक्त उपायुक्त सरिता मल्होत्रा ना जाने क्यों रसूखदार को फायदा पहुंचाने के गरज से गरीबों को तड़पा रही है। क्योंकि शायद एक गन्ने के जूस की दुकान चलाने वाले के पास नगर निगम के इन अफसर को देने के लिए लाखों रुपए नहीं है।

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