बोनस संदाय एक्ट अंतर्गत संस्थानों को कार्मिकों को देना होगा बोनस
बोनस संदाय एक्ट अंतर्गत संस्थानों को कार्मिकों को देना होगा बोनस
राजसमन्द 24, अक्टूबर। बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की परिधि में आने वाले संस्थानों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 8 माह के भीतर कार्मिकों को देय बोनस का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। श्रम कल्याण अधिकारी उमेश राइका ने बताया कि राजसमन्द जिले के समस्त संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्मिकों को देय बोनस का भुगतान दीपावली से पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं करने कि स्थिति में कोई शिकायत कार्यालय को प्राप्त होता है तो संबंधित संस्थान के विरूद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। इस संबंध में जानकारी हेतु कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी, राजसमन्द, कमरा नं 302 जिला कलेक्ट्रेट परिसर राजसमन्द में कार्यदिवस को कार्यालय समय व फोन नम्बर 02952-222522 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी
राजसमन्द 24, अक्टूबर। एवीवीएनएल के सहायक अभियन्ता के.सी. खटीक ने बताया की 25 अक्टूबर 2024 को 33 के.वी. जी.एस.एस. पीपरड़ा पर आवश्यक रखरखाव होने के कारण इस जी.एस.एस. जुड़े ग्रामों जैसे पीपरड़ा, पीपरड़ा रोड, बडारडा, देवपुरिया, तेजपुरिया, सौरडई आदि की विद्युत आपूर्ति प्रातः 09.00 से दोपहर 01.00 बजे तक बाधित रहेगी।
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