सांसद नीरज डाँगी की अनुशंषा पर रेवदर उपखण्ड के ग्राम पामेरा में आबादी विस्तार हेतु 10 बीघा भूमि आवंटित सांसद नीरज डाँगी की अनुशंषा पर रेवदर उपखण्ड के ग्राम पामेरा में आबादी विस्तार हेतु 10 बीघा भूमि आवंटित

 सांसद नीरज डाँगी की अनुशंषा पर रेवदर उपखण्ड के ग्राम पामेरा में आबादी विस्तार हेतु 10 बीघा भूमि आवंटित सांसद नीरज डाँगी की अनुशंषा पर रेवदर उपखण्ड के ग्राम पामेरा में आबादी विस्तार हेतु 10 बीघा भूमि आवंटित 



आबूरोड। सांसद नीरज डाँगी की अनुशंषा पर जिला कलक्टर सिरोही द्वारा रेवदर उपखण्ड के ग्राम पामेरा में आबादी विस्तार हेतु 10 बीघा भूमि आवंटित की गई है। उक्त भूमि आवंटन से ग्राम पामेरा के भूमिहीन परिवारों को पंचायत द्वारा पट्टे दिये जा सकेंगे ग्राम पामेरा में आबादी विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध नहीं होने से कब्जाशुदा भूमि पर भूमिहीन परिवारों को पंचायत द्वारा पट्टे नहीं मिल पा रहे थे तथा स्थानीय विधायक की उदासीनता के चलते पामेरा के ग्रामीण लम्बे समय से परेशान थे विगत दिनों ग्राम पंचायत पामेरा के ग्रामीणों द्वारा सांसद नीरज डाँगी से मिलकर ग्राम पामेरा में आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटित करवाने हेतु आग्रह किया था ग्रामीणों की इस मांग पर संज्ञान लेते हुए सांसद द्वारा उपखण्ड अधिकारी को इस हेतु आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर सक्षम स्वीकृति हेतु जिला कलक्टर, सिरोही को भिजवाने के निर्देश दिये गये थे उपखण्ड अधिकारी रेवदर द्वारा भिजवाये गये आबादी विस्तार के भूमि आवंटन प्रस्ताव पर त्वरित कार्यवाही करते हुए जिला कलक्टर सिरोही द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 बीघा भूमि ग्राम पामेरा में आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई है। आबादी विस्तार हेतु आंवटित उक्त 10 बीघा भूमि में सें नियमानुसार आवश्यक भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित रखा जाएगा सांसद द्वारा इस प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि लेते ग्रामीणों की लम्बे समय से बताई जा रही इस समस्या का समाधान निकलवाया। सांसद डाँगी ने बताया कि वे सदैव क्षेत्र की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हुए हैं।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

पुलिस पाटन द्वारा हथियार की नोक पर वाहन लूट करवाने वाला अंतर्राज्यीय गैंग का सरगना गिरफ्तार

अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीमकाथाना भागीरथ साख के औचक निरीक्षण में कर्मचारी नदारद पाए गए* *सीसीए नियमों के तहत होगी कार्रवाई*

आमेर तहसीलदार ने बिलोंची गाँव की खसरा न, 401 से लेकर खसरा न, 587 तक की जमीन की , जमाबंदी के खातेदार 12 व्यक्तियों में से चार व्यक्तियों के नाम मिली भगत कर , सुविधा शुल्क वसूलकर नियम विरूद्ध तकासनामा खोल दिया गया आठ खातेदारों का विरोध तकासनामा निरस्त करने की मांग