सांसद नीरज डाँगी की अनुशंषा पर रेवदर क्षेत्र के ग्राम सरण का खेड़ा में सार्वजनिक श्मशान हेतु भूमि आवंटित


 सांसद नीरज डाँगी की अनुशंषा पर रेवदर क्षेत्र के ग्राम सरण का खेड़ा में सार्वजनिक श्मशान हेतु भूमि आवंटित 


आबूरोड। सांसद नीरज डाँगी की अनुशंषा पर रेवदर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जीरावल के ग्राम सरण का खेड़ा में सार्वजनिक श्मशान हेतु 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि जिला कलक्टर द्वारा आवंटित की गई है जिसका उपयोग सभी वर्गों के लोग कर सकेंगे तथा उक्त भूमि का श्मशान के अलावा अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जा सकेगा विगत दिनों ग्राम सरण का खेड़ा के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों द्वारा सांसद नीरज डाँगी से मिलकर श्मशान की भूमि उपलब्ध नहीं होने से आ रही कठिनाईयों के बारे में अवगत कराया था। ग्रामीणों की मांग पर त्वरित संज्ञान लेते हुए सांसद द्वारा उपखण्ड अधिकारी रेवदर को इस हेतु आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर सक्षम स्वीकृति हेतु जिला कलक्टर, सिरोही को भिजवाने के निर्देश प्रदान किये थे उन्होंने बताया कि उपखण्ड अधिकारी, रेवदर ने ग्राम पंचायत जीरावल के गांव सरण का खेड़ा में श्मशान भूमि के आवंटन की अनुशंषा के साथ प्रस्ताव जिला कलक्टर सिरोही को भिजवाया था। जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए जिला कलक्टर सिरोही द्वारा विभागीय परिपत्र क्रमांक / प.6 (12) राज-6/92/21 दिनांक 23.12.93 व परिपत्रांक प.9 (25) राज - 6 / 2014 / 126 दिनांक 31.10.2019 तथा अधिसूचना क्रमांक प.9 (13) राज - 6 / 2021 /77 दिनांक 8.4.2022, अधिसूचना क्रमांक प. 3 ( 13 ) राज-6 / 2023 / 23 दिनांक 17.4.2023 व अधिसूचना क्रमांक प. 3 ( 13 ) राज.6 / 2023 / 27 दिनांक 30.06.2023 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजा सरण का खेड़ा के खसरा नं. 1/601 कुल रकबा 208-18 बीघा किस्म पहाड़ में से 1- 10 बीघा भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत सार्वजनिक श्मशान हेतु आरक्षित करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 102क के तहत ग्राम पंचायत जीरावल को आवंटित की गई है। उक्त भूमि का उपयोग श्मशान हेतु सभी वर्गों के लोग कर सकेंगे व उक्त भूमि का श्मशान के अलावा अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जा सकेगा सांसद ने इस कार्य में व्यक्तिगत रूचि लेते हुए वर्षों से लंबित इस आमजन की समस्या का समाधान कराया है। सांसद डाँगी ने बताया कि वे सदैव क्षेत्र की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हुए हैं।

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