राजस्थान उच्च न्यायालय ने कनिष्ठ अभियंता(कर्षि) सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में आवेदन के पश्चात आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के परिपत्र को चुनौती दिए जानेवाले अभ्यर्थियों को दी राहत*

 *राजस्थान उच्च न्यायालय ने कनिष्ठ अभियंता(कर्षि) सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में आवेदन के पश्चात आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के परिपत्र को चुनौती दिए जानेवाले अभ्यर्थियों को दी राहत*



राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर खंड पीठ ने कनिष्ठ अभियंता (कर्षि) सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में दिनेश सावलानी व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में अभ्यार्थियों को सम्मिलित कर प्राथमिकता दिए जाने के अंतरिम आदेश जारी किए हैं प्रकरण में अधिवक्ता श्री अर्पण शर्मा ने बताया कि कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन के दौरान

नए बने आरक्षण प्रमाण पत्र 

प्राप्त अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित किए जाने का परिपत्र राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया था जिसे चुनौती देते हुए अभ्यर्थी दिनेश सावलानी व अन्य अभ्यार्थियों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत कर बताया कि परीक्षा परिणाम जारी किए जाने के पश्चात बनाए गए आरक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान सम्मिलित किए जाने से रिट याचिका कर्ताओं के अधिकारों का हनन होगा और वह मेरिट सूची से बाहर हो जाएंगे ऐसे में अधिवक्ता अर्पण शर्मा के तर्को से सहमत होकर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा उक्त अभ्यार्थियों को उक्त परिपत्र के प्रभाव के बिना मेरिट सूची में सम्मिलित किए जाने के अंतरिम आदेश जारी किए हैं

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