शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत अभियानआर वी गृह उद्योग से सेंधा नमक,काला नमक,राई और राजगीरी आटा के सैंपल लिए।

 शुद्ध आहार मिलावट पर वार  के तहत अभियान


सुनील कुमार मिश्रा  राजस्थान उदयपुर जिला  कलक्टर  नमित मेहता एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शंकर एच बामनिया के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र सिंह चौहान और जगदीश प्रसाद सैनी द्वारा जांच हेतु आर वी गृह उद्योग से सेंधा नमक,काला नमक,राई और राजगीरी आटा के सैंपल लिए।



 यहां फूड सैफ्टी डिस्प्ले बोर्ड नही  पाया गया । पानी की रिपोर्ट नहीं पायी गयी, फूड हैणडलर्स की मेडिकल रिपोर्ट नहीं पायी गय। पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं पाया गया। अतः इन्हें  खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अनुसार धारा--32 के तहत इम्प्रुमेंट नोटिस जारी किया जावेगा।यह है कि नमूना मिसब्रांड पाये जाने पर 3 लाख रुपये तक, सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 5 लाख, .रुपये तक जुर्माने एवं अनसेफ पाये जाने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास एवं 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक जुर्माने का  प्रावधान है।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

पुलिस पाटन द्वारा हथियार की नोक पर वाहन लूट करवाने वाला अंतर्राज्यीय गैंग का सरगना गिरफ्तार

चोंमू के निकट ग्राम पंचायत कानपुरा के शंभूपुरा गांव में तालाब की भूमि पर कब्जा करने का मामला

श्री के. सी. ए. अरुण प्रसाद को वन्यजीव प्रभारी बनाए जाने पर विभागीय समिति ने दी बधाई