एडवोकेट वकालत के साथ पत्रकारिता नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट आदेश-- कैलाश चंद्र कौशिक

 एडवोकेट वकालत के साथ पत्रकारिता नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट आदेश-- कैलाश चंद्र कौशिक


जयपुर! नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट माननीय न्यायाधिश अभय.एस. ओका और आगस्टिन की बेंच ने डा.मोहम्मद कामरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हैं, को वकील सह पत्रकार की स्वीकृति किसी भी प्रकार से नहीं दी जा सकती है ! वह केवल एक ही वकील पेशे के लिए बार कौंसिल ऑफ इंडिया से अधिकृत हैं! मो.कामरान ने बी.जे.पी.सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रज भूषण शरण सिंह खिलाफ मान हानि का प्रकरण इलाहाबाद हाई कोर्ट में सितंबर, 2022 लगाया, जिसे कोर्ट ने इस साल मार्च, 2024 में खारिज कर दिया ! इमरान खां ने कहा कि ब्रज भूषण शरण सिंह ने, उनके खिलाफ बदनाम करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और मुख्य शासन सचिव को पत्र लिखे थे! खान ने प्रस्तुत हल्फ़नामे में लिखा वह वकील के साथ स्वतंत्र पत्रकार भी रहे हैं! उनकी मान हानि हुई है! प्रकरण की अपील सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने करने पर मुकदमा खारिज करते हुए इमरान को दोषी पाया और उत्तर प्रदेश बार कौंसिल और बार कौंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जबाब माँगा कि दोहरी भूमिका प्रतिबंधित है, इस कदाचार को माफ़ नहीं किया जा सकता है!

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