वादी को कब्जा दिलाए माननीय न्यायालय के आदेश भी धराशाई
वादी को कब्जा दिलाए माननीय न्यायालय के आदेश भी धराशाई
जयपुर,अपर सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या 2 जयपुर महानगर जयपुर द्वारा अब्दुल रशीद बनाम यामिनी कुरैशी , नगर निगम व अन्य के संबंध में कब्जे के संबंध में जारी वाद के तहत वाद में अब्दुल रशीद का पूरा कब्जा मानते हुए वह उसकी संपत्ति यामनी कुरैशी वह नगर निगम को पूर्ण रूप से पाबंद करते हुए अपने डिग्री आदेशों में यह लिखा कि अब्दुल रशीद को भूखंड संख्या 537 का कब्जा दिलावे और उक्त संपत्ति को किसी के हक में रजिस्टर बैचान वह स्थानांतरण से पाबंद रहे।
वाद में आदेश दिनांक 23- 11 -2023 जारी हो चुके हैं लेकिन आज दिनांक तक अब्दुल रशीद को माननीय न्यायालय के आदेशों के तहत कब्जा नहीं प्राप्त हुआ यहां तक की वादी द्वारा संबंधित पुलिस थाना तक को कब्जे के संबंध में मान्य न्यायालय के आदेशों की प्रति भी प्रस्तुत की लेकिन माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना में संबंधित थाना पुलिस द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की स्थिति यह कि आज दिनांक तक वादी को कब्जा नहीं मिला वादी दर-दर की ठोकरे खा रहा है और मान्य न्यायालय के आदेश लेकर जिम्मेदारों से गुहार लगा रहा है लेकिन उसकी गुहार सुनने की जगह उसे धमकाकर भगा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में मान्य के माननीय न्यायालय के आदेश जिम्मेदारों के आगे धराशाही होते प्रतीत होते हैं आखिर कौन करेगा माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना या यूं ही दर-दर भटकेगा माननीय न्यायालय के आदेशों की प्रति लेकर पीड़ित अब्दुल रशीद।


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