शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत कार्रवाई लगातार जारी*४ सितंबर २५ से ३० सितंबर २५ तक चलेगा यह विशेष अभियान* *अभियान से मिलावटखोरी पर लगेगी लगाम
*शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत कार्रवाई लगातार जारी*
*खाद्य पदार्थ निर्माता,रिपेकर्स एवं भंडारण का विशेष अभियान तहत सैंपलिंग*
*४ सितंबर २५ से ३० सितंबर २५ तक चलेगा यह विशेष अभियान*
*अभियान से मिलावटखोरी पर लगेगी लगाम
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सुनील कुमार मिश्रा दैनिक शुभ भास्कर राजस्थान उदयपुर जिला कलक्टर नमित मेहता एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शंकर एच बामनिया के निर्देश अनुसार शुद्ध आहार मिलावट पर वार लगातार जारी है , डॉ बामणिया ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान,डॉ टी.शुभमंगला के निदेर्शानुसार 4 सितम्बर से 30 सितम्बर तक त्यौहारों के मद्देनजर खाध पदार्थों की गुणवत्ता की जांच हेतु विशेष अभियान चलाया गया है। इस क्रम में खाद्य सुरक्षा दल को निमार्ण इकाईयों की जांच हेतु रिको इंडस्ट्रीयल एरिया कल्लडवास भेजा गया। खाद्य सुरक्षा दल ने मैसर्स - शक्ति इन्टरप्राइजेज रिको इंडस्ट्रीयल एरिया पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शंकर एच बामणिया के नेतृत्व में जांच की तथा बेसन एवं आटे का नमूना जांच हेतु लिया गया। मैसर्स --गुरुदेव भुजिया प्रोडक्स से पामोलीन तेल एवं नमकीन का , मैसर्स --सपना फ़ूड प्रोडक्टस से सेगारी नमकीन सेव, लौंगीं मिर्च, एवं नमक, मैसर्स --जैन दाल मील से आटा, मैसर्स --जे.एम. एग्रो से मैदा , मैसर्स --लाला मिष्ठान से बेसन के लड्डू के नमूने लिए गए तथा जांच हेतु प्रयोगशाला भिजवाये गये है।खाद्य सुरक्षा दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता, नरेंद्र सिंह चौहान, जगदीश प्रसाद सैनी,शामिल रहे।।यह है कि नमूना मिसब्रांड पाये जाने पर 3 लाख रुपये तक, सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 5 लाख, .रुपये तक जुर्माने एवं अनसेफ पाये जाने पर 6 माह से लेकर आजीवन कारावास एवं 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
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