कलक्टर ने ली रसद अधिकारियों की बैठक गैस सिलेंडर वितरण के दौरान उपभोक्ता के हितों व निर्धारित प्रावधानों का ध्यान रखें-कलक्टर
कलक्टर ने ली रसद अधिकारियों की बैठक
गैस सिलेंडर वितरण के दौरान उपभोक्ता के हितों व निर्धारित प्रावधानों का ध्यान रखें-कलक्टर
उदयपुर, 7 फरवरी। जिला कलक्टर अरविंद पोसवाल ने बुधवार को गैस सिलेण्डर प्राप्ति के समय उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखने के संबंध में जिला रसद अधिकारी एवं प्रर्वतन अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में कलक्टर ने गैस एजेन्सियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि वे गैस सिलेण्डर वितरण करने वाले हॉकर्स को पाबंद करें कि वे अपने साथ निर्धारित इलेक्ट्रोनिक कांटा रखे एवं गैस सिलेण्डर डिलीवरी के समय इलेक्ट्रोनिक कांटे से सिलेण्डर का वजन करके ही डिलीवरी सुनिश्चित करे।
कलक्टर ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि हॉकर से गैस सिलेण्ड़र प्राप्ति के समय सिलेण्डर का वजन अनिवार्य रूप से कराये तथा हैगिंग स्केल व डिजिटल वेटमशीन से तौलकर ही सिलेण्डर प्राप्त करें। कम तौल या अन्य अनियमितता पर गैस ऐजेन्सी के साथ जिला रसद कार्यालय एवं उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि घरेलू गैस की अवैध रिफलिंग एवं यदि राजकीय एवं निजी विद्यालयों से घर से विद्यालय तक लाने-ले जाने वाले वाहन या बाल वाहनियां वाहनों में अवैध रूप से गैस सिलेण्ड़र किट उपयोग में लेने, अवैध रूप से ऑटो मोबाइल वाहनों में अवैध गैस सिलेण्ड़र किट व गैस भरे जाने की शिकायतें जिला रसद अधिकारी को करें। साथ ही एजेन्सियों को भी निर्देशित किया गया कि वे गैस सिलेण्डर कि एक्सपायरी डेट जांच कर ही गैस सिलेण्ड़र को उपभोक्ताओं को डिलिवरी करे ताकि किसी प्रकार का हादसा नहीं हो। बैठक में जिला रसद अधिकारी राहुल जादोन ने निर्धारित प्रावधानों एवं अधिनियमों के बारे में अवगत कराया।
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