एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी धौलपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए नौकरशाही को रंगे हाथों पकड़ा*

 *एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी धौलपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही  करते हुए नौकरशाही को रंगे हाथों पकड़ा*



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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर इकाई के द्वारा आज अद्भुत कार्यवाही करते हुए श्री देवी सिंह ,उपखंड अधिकारी डीग और मुकेश कुमार ,अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (रीडर)उपखंड कार्यालय डीग द्वारा परिवादी ने उसकी स्वयं की विवादित जमीन का रिसीवर आदेश करने की एवज में,, एसडीएम के रीडर मुकेश कुमार द्वारा एसडीएम देवी सिंह के कहने पर ₹ 1,00,000 रिश्वत राशि की मांग की गई।।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक ,पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया, कि परिवादी द्वारा ब्यूरो इकाई धौलपुर पर रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया ,, तो रिश्वत मांग सत्यापन में रीडर मुकेश कुमार ने परिवादी से एसडीएम और स्वयं के लिए ₹ 1,50000 रिश्वत की मांग की गई। इस पर परिवादी के निवेदन करने पर 80000 रुपए लेने पर सहमत हुए।। उक्त मांग के अनुसरणीय में रिश्वत की राशि 80000 रुपए आज दिनांक 19.9.2025 को परिवादी ने एसडीएम , देवी सिंह के कहने पर रीडर मुकेश कुमार द्वारा उपखंड अधिकारी, कार्यालय डीग में प्राप्त करना, एवं प्राप्त की गई ₹80000 की राशि मुकेश कुमार रीडर के कार्य करने की टेबल पर रखी हुई ,बरामद होने पर आरोपी मुकेश कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी ,,, रीडर तथा देवी सिंह उपखंड अधिकारी, जिला डीग को मौके पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 

जिस पर एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में एसीबी भरतपुर रेंज के उपमहानिरीक्षक, श्री राजेश सिंह के सुपरविजन में एसीबी की चौकी धौलपुर के श्री ज्ञान सिंह चौधरी अतिरिक्त पुलिस के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपी गण देवी सिंह उपखंड अधिकारी ,जिला डीग, में मुकेश कुमार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी( रीडर )को 80000 रुपए की  रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।।  80000 रुपए रिश्वत राशि बरामद विभाग द्वारा हो चुकी है। 

आरोपीगण से पूछताछ और कार्यवाही जारी है ।भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। 

रिपोर्टर ::::वॉइस ऑफ़ मीडिया::: राजस्थान शिंभू सिंह शेखावत

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