जयपुर नगर निगम हेरिटेज-अरुण कुमार हसीजा जैसे अफसर हो तो गरीब को मिलता है न्याय


 जयपुर नगर निगम हेरिटेज-अरुण कुमार हसीजा जैसे अफसर हो तो गरीब को मिलता है न्याय


झूठी शिकायत पर दुकान नंबर 255, त्रिपोलिया बाजार, कृष्णा गजक भंडार प्रोपराइटर गोविंद प्रसाद सैनी की दुकान सीज की गई थी करीबन 6 माह पूर्व।जो सभी नीति नियमों के क्रम में गोविंद प्रसाद सैनी प्रोपराइटर दुकान नंबर 255 हाल कब्जा धारक द्वारा सीज के संबंध में उच्च अधिकारियों को सत्य से अवगत करवाया जिसमें सभी अधिकारियों सहित अतिरिक्त आयुक्त, सुरेंद्र कुमार यादव,उप महापौर असलम फारुकी का सहयोग रहा। वहीं नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय के कमिश्नर अरुण कुमार हसीजा द्वारा मामले की सत्यता जानने पर गोविंद प्रसाद सैनी को उसकी दुकान की सीज मुक्ति  के आदेश दिनांक 19-2-2025 को दोनों पक्षों को सुनकर, गोविंद प्रसाद सैनी को दिया न्याय। 



जयपुर, जयपुर नगर निगम हेरिटेज किशनपोल जोन क्षेत्राधिकार के त्रिपोलिया बाजार स्थित दुकान नंबर 255, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर के प्रोपराइटर गोविंद प्रसाद सैनी हाल कब्जा धारक द्वारा बताया कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज के तत्कालीन उपायुक्त के समक्ष झूठी शिकायत राधा बल्लभ शर्मा द्वारा की गई क्योंकि उक्त दुकान के संबंध में न्यायालय में रजिस्ट्री कैंसिलशन का विवाद आजाद गुप्ता से प्रार्थी गोविंद प्रसाद सैनी का चल रहा है। जब न्यायालय से उक्त दुकान के संबंध में कोई कार्रवाई अपने पक्ष में होता नहीं देखकर सच्चाई के पक्ष गोविंद प्रसाद सैनी के हक में होता देखा तो उसने अपने हथकंडे अपनाते हुए अपने ही आदमी अर्थात राधा बल्लभ शर्मा नाम के कर्मचारी से गोविंद प्रसाद सैनी की झूठी शिकायतें करवाई जिस पर दुकान को तत्कालीन उपायुक्त द्वारा मिली भगत कर सीजर  कार्रवाई कर दी बिना गोविंद प्रसाद सैनी को अवगत करायें बगैर और जो नोटिस भी जारी किये वह आजाद गुप्ता के नाम से जारी किए जबकि भौतिक रूप से पूर्व से ही उक्त दुकान नंबर 255 का मालिक गोविंद प्रसाद सैनी ही है और वर्तमान में भी है।फिलहाल रजिस्ट्री कैंसिलेशन का विवाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इस संबंध में गोविंद प्रसाद सैनी ने सीजर की कार्रवाई के बाद अपने सभी तथ्य नगर निगम हेरिटेज के समक्ष रखें इसके बाद तत्कालीन जोन उपायुक्त पूजा मीणा व अन्य अधिकारियों द्वारा मामले की तह तक जाकर विधिक राय  प्राप्त की और विधिक राय में संपूर्ण सच्चाई सामने आई। जिसके बाद सीजर खोले जाने की अनुमति हेतु डीएलबी निदेशालय भिजवाई डीएलबी निदेशालय द्वारा दिनांक 17-1- 2025 को सीजर खोले जाने के संबंध में हेरिटेज आयुक्त मुख्यालय को निर्देशित किया जिसमें दोनों पक्ष आजाद गुप्ता व गोविंद प्रसाद सैनी को सुनकर सीज मुक्ति के आदेश फरमाए जाने के आदेश दिए। 

डीएलबी के आदेशों के क्रम में वर्तमान आयुक्त अरुण कुमार हसीजा द्वारा पूर्ण फाइल का निरीक्षण कर दोनों पक्षों को दिनांक 19-2-2025 को अपने कार्यालय कक्ष में सुनवाई हेतु पत्र जारी किया जिस पर आजाद गुप्ता अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुआ वह प्रार्थी गोविंद प्रसाद सैनी भी अपने अधिवक्ताओं के साथ उपस्थित हुआ जिस पर करीबन 12:00 बजे आयुक्त अरुण कुमार हसीजा  दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर फैसले के लिए अगले दिन की तारीख मुकर्रर की गई। और अगले दिन आयुक्त का फैसला सच्चाई के साथ था झूठ के साथ में नहीं। क्योंकि आयुक्त पहले ही संपूर्ण रूप से फाइल का अवलोकन किया जिसमें गोविंद प्रसाद सैनी के साथ किस तरह से झूठी शिकायतों के क्रम में हैरान परेशान किया था उसे पूर्ण रूप से वाकिफ हो व  सूनवाई के दिन भी आजाद गुप्ता के द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किया वह सही नहीं माने क्योंकि न्यायिक कार्रवाई का विषय अलग था और मौके पर भौतिक कब्जा गोविंद प्रसाद सैनी का है चाबियां उसके पास मानी और कब्जा भी गोविंद प्रसाद सैनी का ही मौके पर पाया गया। इन सभी परिस्थितियों के मध्य नजर आयुक्त हसीजा साहब द्वारा सच्चाई का साथ देते हुए गोविंद प्रसाद सैनी को न्याय दिया ऐसे में आम जन में इस प्रकरण से यह संदेश गया कि अरुण कुमार जैसे अफसर हो तो गरीब को भी मिलता है न्याय । जोन उपायुक्त हेरिटेज किशनपोल जोन द्वारा दिनांक 21. 2.2025 को  सीज मुक्ति के आदेश जारी किये और गोविंद प्रसाद सैनी के नाम से सीजर मुक्ति आदेश जारी कर खोल दी गई सीज।


टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

आमेर तहसीलदार ने बिलोंची गाँव की खसरा न, 401 से लेकर खसरा न, 587 तक की जमीन की , जमाबंदी के खातेदार 12 व्यक्तियों में से चार व्यक्तियों के नाम मिली भगत कर , सुविधा शुल्क वसूलकर नियम विरूद्ध तकासनामा खोल दिया गया आठ खातेदारों का विरोध तकासनामा निरस्त करने की मांग

पुलिस पाटन द्वारा हथियार की नोक पर वाहन लूट करवाने वाला अंतर्राज्यीय गैंग का सरगना गिरफ्तार

अतिरिक्त जिला कलेक्टर नीमकाथाना भागीरथ साख के औचक निरीक्षण में कर्मचारी नदारद पाए गए* *सीसीए नियमों के तहत होगी कार्रवाई*