नवलगढ़ में अवैध निर्माण, फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी और कोर्ट अवमानना का बड़ा मामला


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नवलगढ़ में अवैध निर्माण,


 फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी और कोर्ट अवमानना का बड़ा मामला


विदेश में रह रहे वरिष्ठ NRI डॉ. बनवारीलाल ने की शिकायत


कई FIR, कोर्ट आदेश और पुराने विवादों का हवाला


नवलगढ़ (झुंझुनू)। नवलगढ़ थाना क्षेत्र में अवैध कब्जे, फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी और अदालत के आदेश की अवमानना से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। विदेश में रह रहे वरिष्ठ NRI डॉ. बनवारीलाल मील ने नवलगढ़ पुलिस को शिकायत–पत्र सौंपा है, जिसमें अनेक प्लॉटों पर अवैध निर्माण, फर्जी Power of Attorney, अवैध विक्रय तथा पुराने विवादों का पूरा संदर्भ दिया गया है।



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667 और 668 पट्टों सहित 18 प्लॉटों पर विवाद.


शिकायत के अनुसार, डॉ. मील के जवाई रामप्रकाश कसवा के नाम पट्टा संख्या 667 (1549.73 वर्गमीटर)

पट्टा संख्या 668 (1268.73 वर्गमीटर)

तथा प्लॉट सं. 1,4,5,7,8,9,12,13,14,15,16,17 व 18 स्थित हैं। जो कि रामप्रकाश कसवा एनआरआई होने के कारण वे विदेश में रहते हैं और इसी का लाभ उठाकर आरोपियों ने कथित रूप से जमीन पर कब्जे और निर्माण की कोशिशें शुरू कर दीं।



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फर्जी Power of Attorney तैयार करवाई — 15 सितंबर 2022 से विवाद शुरू.


शिकायत में बताया कि आरोपी शैलेंद्र चौधरी ने झूठी जानकारी देकर एक फर्जी Power of Attorney तैयार करवाई, जिसमें गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं।

इसी दस्तावेज़ के आधार पर 15.09.2022 को संपत्ति पर अवैध कार्रवाई की गई। प्रार्थी ने इसे पूरी तरह फर्जी व असत्य बताया है। डॉ. मील ने आरोप लगाया कि शैलेंद्र चौधरी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और पैसे लेकर धोखाधड़ी करने के कई मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं।



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बिना सूचना प्लॉटों को बेचने की कोशिश.


फर्जी Power of Attorney के आधार पर आरोपियों ने बिना मालिक को बताए प्लॉट

1,4,5,7,8,9,15,16,17

को अवैध रूप से बेचने या ट्रांसफर करने का प्रयास किया।

इसके विरोध में पहले भी शिकायतें दी गई थीं, जिन पर विभिन्न FIR दर्ज हुईं।



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कई FIR पहले ही दर्ज — पर आरोपी नहीं रुके.


6जुलाई 2023 को प्रार्थी ने शिकायत दी. जिसके बाद FIR 15/2024, 423/2024 दर्ज हुईं

FIR 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 62/2023 का भी उल्लेख शिकायत में किया गया है

इन मामलों में समझाइश होने के बाद भी आरोपी अपनी गतिविधियाँ जारी रखते रहे।



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कोर्ट का स्टे ऑर्डर — 20 अक्टूबर 2023 से .


शिकायत अनुसार एक संपत्ति संबंधित विवाद माननीय सिविल न्यायालय ने

20.10.2023 को पट्टा सं. 667 व 668 समेत प्लॉट संख्या.1,4,5,7,8,9,12,13,14,15,16,17 और 18 पर सिविल न्यायालय का स्थगन आदेश जारी है 

लेकिन इसके बावजूद आरोपी पक्ष निर्माण करता रहा, जो सीधी अदालत अवमानना है।



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कई प्लॉट अवैध रूप से बेचे भी जा चुके.


 शिकायत में प्रार्थी ने बताया कि— विवादित संपत्ति के बावजूद आरोपियों ने

प्लॉट संख्या 2,3,4,5,6,14,18 और 19

का अवैध विक्रय कर दिया है, जबकि सभी प्लॉट न्यायालय और पुलिस जांच के दायरे में हैं।



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स्थानीय स्तर पर दबाव व धमकाने के आरोप.


डॉ. मील ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी लगातार धमकाते रहे, दबाव बनाते रहे और विभिन्न तरीकों से कब्जा करने की कोशिश करते रहे।

कई बार समझाइश की कार्रवाई हुई, मगर आरोपी निर्माण रोकने को तैयार नहीं हुए।



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NRI की मांग — अवैध निर्माण रोका जाए, नई FIR दर्ज हो.


डॉ. मील ने मांग की है—

अवैध निर्माण तुरंत रुकवाया जाए

फर्जी Power of Attorney की जांच हो

आरोपियों के खिलाफ नई FIR दर्ज की जाए

कोर्ट आदेश की अवमानना पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई हो

संपत्ति के वैध स्वामित्व की सुरक्षा की जाए




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“यह पूरा प्रकरण संगठित अपराध की ओर संकेत करता है”— शिकायतकर्ता.


डॉ. मील का कहना है कि यह मामला एक संगठित तरीके से की जा रही जमीन हड़पने की साजिश है, जिसमें फर्जी कागज़ात, अवैध निर्माण और अवैध विक्रय तक सब शामिल है।



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