बीकानेर मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण बीकानेर में एक अहम फैसले में मृतक के वारिशों को रुपए 94 लाख 35 हजार का मुआवजा देने का आदेश
*बीकानेर मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण बीकानेर में एक अहम फैसले में मृतक के वारिशों को रुपए 94 लाख 35 हजार का मुआवजा देने का आदेश
जारी किया*।***
बीकानेर में मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण बीकानेर में एक अहम फैसले में मृतक की वारिशों को रुपए 94 लाख 35 हजार रुपए का मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं। यह मामला एक बार चालक की लापरवाही के चलते हुआ ,,,जब उसने तेज रफ्तार में कार चलाते हुए आर्मी टरक के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।
दुर्घटना में कार में सवार राधेश्याम और सहीराम को गई गंभीर चोटे आई ,जिसमें राधेश्याम की इलाज के दौरान मौत हो गई । राधेश्याम उस समय सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। उसके परिवार वालों ने मुआवजे के लिए बीकानेर कोर्ट में दावा दायर किया ,जिसकी पैरवी एडवोकेट परविंदर कुमार धीर ने की।
अधिकरण ने सुनवाई के बाद कार का बीमा होने के कारण मृतक के परिजनों को यह बड़ी राशि मुआवजे के रूप में दिलवाई। यह फैसला इस बात को स्पष्ट करता है,,,,,,, कि वाहन का बीमा होना बेहद जरूरी है ,ताकि दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता मिल सके।
इसलिए राजस्थान के समस्त चौपाइयां वाहन धारक अपने-अपने वाहनों का बीमा अवश्य समय-समय पर जारी करवाएं रखें । ताकि कभी दुर्घटना के समय यह मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने में बहुत सहायता देता है।
रिपोर्टर::: वॉइस ऑफ़ मीडिया::: राजस्थान
शिंभूसिंह शेखावत
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