आमेर तहसीलदार ने बिलोंची गाँव की खसरा न, 401 से लेकर खसरा न, 587 तक की जमीन की , जमाबंदी के खातेदार 12 व्यक्तियों में से चार व्यक्तियों के नाम मिली भगत कर , सुविधा शुल्क वसूलकर नियम विरूद्ध तकासनामा खोल दिया गया आठ खातेदारों का विरोध तकासनामा निरस्त करने की मांग

 जयपुर जिले के आमेर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम बिलोची मैं खसरा नंबर 401 से लेकर 537,38 ,39,587/ 17 447 का तकासनामा, तहसीलदार आमेर द्वारा, पूर्व जमाबंदी की 12 पार्टियों मैं से चार पार्टियों से मिली भगत कर अपनी सुविधा शुल्क लेकर पटवारी आमेर द्वारा तहसीलदार के निर्देशन में गलत रिपोर्ट बनवाकर रिपोर्ट के आधार पर तकासनामा इन चार राजू पुत्र छगनलाल शंकर पुत्र छगनलाल बाबू पुत्र छगनलाल चांदलाल पुत्र छगनलाल के नाम नई जमाबंदी कर पटवारी से गलत रिपोर्ट बनवाकर तहसीलदार आमेर ने 12 खातेदारों में 4 खातेदारों के नाम इन पार्टियों के नाम कर दिया गया जबकि पूर्व जमाबंदी में 12 व्यक्ति खातेदार है जिनमें से चार व्यक्ति ही खातेदार मानते हुए उनके नाम तकासनामा खोल दिया गया

 

जमाबंदी पुरानी जिसमें 12 खातेदारों के नाम
जमाबंदी नई जिसमें मिली भगत कर नए खातेदारों के नाम



, तकासनामा किया गया गलत जिसका फोटो
ग्राम बिलोची तहसील आमेर की खसरा नंबर 401 से लेकर 547 तक की जमीन का फोटो जिसका पटवारी आमेर को भी पता नहीं केवल कार्यालय में बैठकर खानापूर्ति की गई

पीड़ितों का कहना है की उनको तकासनामा से समस्या नहीं है लेकिन सबके साथ सामान रूप से होना चाहिए एवं सबकी सहमति से होना चाहिए। पीड़ित जब तहसीलदार से अपनी शिकायत लेकर गए तो तहसीलदार ने बताया की मेने तो ये नामांतरण कर दिया अब तुम जो कर सकते हो कर लो।

सूत्रों के अनुसार तहसीलदार आमेर अविनाश चौधरी नए- चार खातेदारों से मिली भगत कर नई जमाबंदी दिनांक 3 सितंबर 2024 खाता स, नया 238 तथा खाता संख्या पूराना 117 को बनाते हुए पटवारी आमेरमीना जी द्वारा गलत रिपोर्ट प्रेषित करवा कर गलत रिपोर्ट के आधार पर 12 में से चार खातेदारों से जो की एक ही परिवार के हैं उनसे अपनी सुविधा शुल्क लेकर लाखों रुपए में तकासनामा उनके सगे संबंधित वाला व्यक्तियों के नाम खोल दिया गया है जो की नियम , विरूद्ध है बताया जाता है कि जब तक पूर्व जमाबंदी के 12 खातेदारों को नोटिस या सूचना देने के बाद ही नई जमाबंदी या तकासनामा की कार्रवाई की जा सकती है लेकिन तहसीलदार आमेर द्वारा अपनी सुविधा शुल्क को देखते हुए उन चार खातेदारों से मिली भगत कर कानून नियम तक में रखकर तकासनामा कर दिया गया ग्राम बिचौली के उपरोक्त 12 खातेदारों में से आठ खातेदार द्वारा जिला कलेक्टर को एक पत्र देकर उपरोक्त खसरा नंबर में हुई धाधली से तकासनामा गलत करने

 को निरस्त किये जाने की मांग की है

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