राजस्थान सरकार के मुखिया मुख्य मंत्री जी के शासन- प्रशासन प्रकरण निस्तारण की अवहेलना पशु पालन में क्यों
राजस्थान सरकार के मुखिया मुख्य मंत्री जी के शासन- प्रशासन प्रकरण निस्तारण की अवहेलना पशु पालन में क्यों
?? -- कैलाश चंद्र कौशिक पूर्व में सवाई माधोपुर,पशु पालन द्वारा पूर्ण माह जुलाई, 93 वेतन प्राप्त है। अत: 07/07/1993 की ग्राम पंचायत की मीटिंग और ग्राम पंचायत प्रमाणित हाजिरी ड्यूटी करने पर वेतन नियमानुसार वर्ष बिल वाउचर क्रमांक - 445 संयुक्त निदेशक, पशु पालन, सवाई माधोपुर दि .21/04/1996 से भुगतान दि. 12/06/1996 में नगद पैमेंट पशु चिकित्सालय, हिंडॉन सिटी में दिया है। इसी प्रकार बारा अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र भेजना था, कभी भी नहीं भेजा गया? पशु पालन विभाग इसे भुगतान नहीं देना बता रहा है। लेकिन कोई भी भुगतान मुझे दुबारा नहीं चाहिए और ना ही लेना है। ऐसा झूठ बोलने पर विभाग को सजा मिलनी भी नहीं है ? मैं वरिष्ठ पत्रकार कदापि ना ही दुबारा सरकार को भुगतान की लिखुंगा और ना ही गलत प्रलोभन में दुबारा ( No & Never Double Payment) भुगतान नहीं लेना है? इसी प्रकार ग्राम पंचायत प्रमाणित हाजिरी 2/93 से 6/1993 का वेतन नियमानुसार भुगतान किया जाना है ड्यूटी और कार्यवाही ग्राम पंचायत की मीटिंग्स का शेष भुगतान होना है , जिला परिषद/ स.मा. / संस्था/2025/1881 दि. 10/10/2025 आदेश की पालना किया जाना है ? पशु पालन विभाग में निर्धारित धूर्त प्रपंचों को हटाने के लिए जिला कॉलेक्टर महोदय, सवाई माधोपुर को रजिस्ट्री पत्र दिनांक - 16/10/2025 से प्रार्थना की गई है। तभी लाभ एवं पालना संभव है। सभी कार्य ग्राम पंचायत बालेर मुख्यालय और पशु पालकों को,जनता के लिए ही राज्य सरकार की स्वीकृति से हैं अत: उपस्थिति प्रमणिकरण ज्ञात ड्यूटी, समस्त लिखित प्रार्थना पत्रादि- सूचनाएं उपलब्ध रहीं हैं और तत्कालीन परिस्थितियों में उपस्थितियों और कार्य विवरण भी पशु चिकित्सालय,(पशु पालन )बालेर की आवक - जावक पंजिका से दर्ज किया गया है/था, इसीलिए यह पशु पालन विभाग की पंजिका से राजकीय प्रशासनिक संस्था ग्राम पंचायत, बालेर (सवाई माधोपुर) में प्रस्तुत, प्रमाणित और सुरक्षित मौजूद हैं।

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