माननीय न्यायालय के माध्यम से इस्तगासा से दर्ज हुई एफआईआर जिला अजमेर थाना गंज पुलिस द्वारा पीड़ित गोविंद प्रसाद सैनी को राहत प्रदान की दिशा में उठाया कदम




 माननीय न्यायालय के माध्यम से इस्तगासा से दर्ज हुई एफआईआर 


जिला अजमेर थाना गंज पुलिस द्वारा पीड़ित गोविंद प्रसाद सैनी को राहत प्रदान की दिशा में उठाया कदम 



यह है मामला- न्यायलय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 2 अजमेर जिला अजमेर राज इस्तागासा संख्या /2025 गोविन्द

सैनी प्त्र श्री श्याम लाल सैनी आयु लगभग 60 वर्ष मकान न 16 जोशी कालोनी ब्रहमपुरी हाल  निवासी मकान न 80,दशहरा कोठी आमेर रोड़ जयपुर राजस्थान,परिवादी बनाम राजाराम मीणा पुत्र  कुष्ण मीणा, निवासी केयर ऑफ ब्राईंट इण्डिया पब्लिक स्कूल सीआरपीएफ गेट के सामने डिफेन्स कोॉलोनी फॉयसागर रोड अजमेर।

भगवानसिंह रावत पुत्र  हजारी सिंह रावत निवासी ग्राम कांजीपुरा फॉयसागर रोड अजमेर एवंअन्य अज्ञात 7-8 लोग अभियुक्तगण परिवाद अंतर्गत धारा 210 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पुलिस थाना गंज जिला अजमेर,

राजस्थान अपराध अंतर्गत धारा 303(2) 307 333, 351 (3), 190, 191 (3) व 61 भारतीय न्याय संहिता, 2023

मान्यवर जी यह कि दिनांक 18.06.2025 को समय सुबह 1100 से दोपहर 1230 बजे, की बात है अभियुक्त सं. 1 2 व

अन्य 7-8 अन्य लोग मय एक जे.सी. बी. जिसका रजि. नं. आर.जे. 01 ईए 1582 एक ट्रोली ईटों की लेकर परिवादी के ईट भट्टे स्थित खसरा न 1971 व 1972 पर सालासर ब्रिक्स ईट भट्टा अजयसर रोड़ फॉयसागर रोड़ काजीपुरा, अजमेर पर

अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया और परिवादी के ईट भट्टे की जमीन पर कब्जा करने की नियत से जेसीबी से खुदाई करने लगें और वहाँ ईंट की ट्रोली खाली करवा दी इसके बाद वहाँ पड़ी मिट्टी आदि को ट्रेक्टर मे भर कर ले गये जाने लगे तो पास ही

निवास कर रहे लक्ष्मण रावत ने रोकने की कोशिश की तो उसे धमकाते हये वहाँ से चोरी का सामान ले ट्रैक्टर को वहां से भगा दिया और जिसकी सूचना लक्ष्मण रावत ने परिवादी को जरिए फोन से दी तो परिवादी ने उक्त घटना की जानकारी

अपने मित्र गोपाल गुप्ता के मार्फत श्रीमान थानाधिकारी, पुलिस थाना गंज, अजमेर को तथा श्रीमान राजेन्द्र एस. आई, चौकी इंचार्ज पुलिस चौकी आनासागर अजमेर को अपने दूररभाष से उनके दूरभाष पर दी जिस पर पुलिस थाना गंज से

पुलिस जाप्ता मौके पर पहुँचा तो अभियुक्तगण मौके मय जेसीबी एवं वाहनो के भाग गयें। 2. यह कि अभियुक्तग्णों द्वारा एसी

ही एक घटना को दिनांक 19.05. 2025 को भी अंजाम दिया गया था, जिसकी लिखित रिपोर्ट परिवादी द्वारा एक लिखित रिपोर्ट श्रीमान थानाधिकारी  थाना गंज व श्रीमान पुलिस अधिक्षक अजमेर को जरिए रजिस्ट्र्ड डाक दिनांक 20.

05.2025 को भेजी जिस पर कार्यवाही करते हुए श्रीमान जी ने अपराधियों को पाबंध करने हेतु पुलिस द्वारा इस्तगासा सं.

349/2025 दिनांकित O9.06.2025 की कार्यवाही की गयी थी इसके पूर्व भी इन्हीं अभिय्क्तगणों द्वारा दिनांक

14.11.2024 को भी की गयी थी जिसकी रिपोर्ट परिवादी द्वारा श्रीमान थानाधिकारी गंज को दी गयी थी परन्तु उपरोक्त

सभी अभियुक्तों के होसले इतने बुलन्द है कि ये लोग पुलिस द्वारा की जा रही पाबंध कार्यवाही का इन पर कोई असर नहीं

हुआ और ये लोग लगातार आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे है। यह कि अभिय्क्तगण आपराधिक प्रकृति के व्यक्ति है जो आये दिन जमीनो पर कब्जा करने का कार्य करते है। उक्त लोगो के विरूद्ध पूर्व में भी कई आपराधिक मुकदमें लम्बित हैं। ये लोग परिवादी एवं उसके जैसे अन्य लोगों को जातिगत मुकदमें व महिला उत्पीडन अपराधों में फँसाने की धमकियां देकर

कब्जे करने जैसे आपराधिक मामलों में लिप्त है। इसी क्रम में परिवादी को भी कई मर्तबा धमकियां दी कि यदि भट्टे पर आये तो हम तुम्हारे हाथ पैर तुडवा देंगे या फिर हम झुठे एससी / एसटी व महिला उत्पीडन के झुठे मुकदमों में फॅसावा कर जेल

भिजवा देगें। इस प्रकार अभियुक्तगण झूठे मुकदमों का डर दिखाकर जमीनों पर कब्जे करने का आपराधिक कृत्य करते आ रहें

हैं। यह कि अभिय्क्तगणों के विरूद्ध परिवादी द्वारा वर्ष 2016 में माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश अजमेर पश्चिम 

अजमेर में एक सिविल वाद भी दायर किया था जिसमें भी माननीय न्यायालय ने परिवादी के पक्ष में आदेश व डिक्री दिनांक

23.07.2024 को पारित कर उक्त अभियुक्तगणों को स्पष्ट रूप से आदेशित किया था कि संपत्ति मे अतिक्रमण ना करने व उक्त संपत्ति के वादी के शांतिपूर्ण कब्जे, उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा/दखलन्दाजी स्वयं प्रतिवादीगण अथवा

उनके प्रतिनिधि असाईनीज नौकर या रिश्तेदार आदि द्वारा उत्पन्न ना करने बाबत् प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा

पाबन्द किया जाता है इसके बावजूद माननीय न्यायालय के आदेश की अनदेखी एवं अवमानना करते हुये परिवादी की जमीन को हडपने का प्रयास करते हुए परिवादी की जमीन पर जे.सी.बी. चलवाई वहाँ ईट की ट्रोली खाली करवाकर मिट्टी

की चोरी करने की घटना को अंजाम दिया है।  यह कि अभिय्क्तगणों के हौसले इतने बुलन्द है के ये ना ही कानून को मानते

है ना ही कानून में विश्वास रखते है और पुलिस का भी अभियुक्तगण में भय नहीं है इसलिए ये लोग परिवादी को साथ किसी

भी प्रकार की घटना को अंजाम देने पर उतारू है तथा उसको जान से मारने व उसके परिवार को नुकसान पहुँचाने के प्रयास

करने को तत्पर है।  यह अभियुक्तगणो द्वारा कारित की गई सामान चोरी एवं परिवादी के ईट भट्ठे की जमीन पर कब्जे

बाबत की गई घटना दिनांक 19.05. 2025 बाबत परिवादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक लिखित शिकायत श्रीमान् पुलिस 

अधीक्षक महोदय अजमेर को को दिनांक 20.05.2025 को प्रेषित की गई। जिस पर थाना गंज द्वारा केवल अभियुक्तगणों को पाबन्द किया गया और उनसे चोरी का सामान जब्त करने का कोई प्रयास नही किया गया जिससे

अभियुक्तगणों के हौसले और बुलन्द हुए। यह कि पुलिस द्वारा पाबन्द किये जाने के बावजूद अभियुक्तगण दिनांक 18.06.2025 को पुन परिवादी के ईट भट्टे पर आये और अनाधिकृत रूप  से प्रवेश कर जे० सी० बी से खुदाई करने लगे वहाँ

ईट की ट्रोली खाली करवायी एवं वहां उपरोक्त वर्णित घटना को अंजाम दिया यह कि उक्त घटना की सूचना परिवादी द्वारा श्रीमान् थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना गंज तथा श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर को जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 19.06.2025 को प्रेषित की किन्तु पुलिस थाना गंज द्वारा आज दिनांक तक अभिय्क्तगणों के विरूद्ध ना तो प्रथम

सुचना रिपोर्ट दर्ज की और ना ही परिवादी की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की गयी इसलिए यह इस्तगासा पेश करना

आवश्यक हुआ है  यह कि माननीय न्यायालय को यह प्रकरण की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकारी प्राप्त है यह कि इस

प्रकार अभियुक्तगण द्वारा किया गया अपराध अंतर्गत 303(2), 307, 333, 351(3), 190, 191(3) व 61 भारतीय न्याय

संहिता, 2023 के तहत कारित किया है।  यह कि नियमानुसार इस्तागासा पर न्यायशुल्क चस्पा कर यथोचित

समयावधि में प्रस्तुत किया गया है। अत इस्तागास प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि परिवादिया द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को

स्वीकार कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 175 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त

परिवाद को पुलिस थाना गंज, अजमेर को प्रेषित कर, निर्देशित किया जावे कि अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर दण्ड

दिलवाने की कार्यवाही करे साथ ही अभियक्तगणों द्वारा परिवादी के ईट भटटे से चुराई गई चिमनी एवं अन्य सामान भी

अभियुक्तगण बरामद करवाने की कुपा करें। अन्य कोई उचित आदेश जो परिवादिया के हित में हो और माननीय न्यायालय

की दृष्टि में उचित हो पारित किया जावे। दिनांक 26-6-25 अजमेर परिवादी गोविन्द प्रसाद गोविन्द सैनी पुत्र श्री श्याम

लाल सैनी कार्यवाही पुलिस थाना गंज अजमेर दिनाक 14/8/25 प्रमाणित किया जाता है कि उक्त इस्तगासा श्रीमान अति

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति मुख्य न्यायिक मजिस्टेट संख्या 2 अजमेर ने धारा 175(3) के तहत जरिये डाक भेजा

जिसमे परिवाद श्री गोविद सैनी पुत्र श्याम लाल सैनी का प्राप्त हुआ इस्तगासा के मजमून से मामला अपराध धारा 303(2)

307, 333, 351, (3), 190, 191(3) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के वक् मे आना पायाजाने पर इस्तगासा के

मजमून हबह सीसीटीएनएस वेबसाइट पर इन्द्राज किया गया प्रकरण का अनुसंधान श्री राजेन्द्र प्रसाद सउनि के जिम्मे किया

गया माननीय न्यायालय के माध्यम से इस्तिक सा दर्ज होने के बाद पुलिस थाना गंज को इसटका सा प्राप्त होने के बाद थाना पुलिस द्वारा पीड़ित गोविंद प्रसाद सैनी को राहत प्रदान की दिशा में कड़ा कदम उठाया इस संबंध में पुलिस द्वारा परिवादी गोविंद प्रसाद सैनी के बयान लिए और विवादित संपत्ति पर जाकर मौका नक्शा बनाया वह परिवादी को राहत की दिशा में यह कहा गया कि शीघ्र न्याय की दिशा में कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा ऐसे में अब पीड़ित को आशा जगी है कि थाना गंज अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पीड़ित को न्याय प्रदान करेगा।

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