राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितम्बर को
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 सितम्बर को
होगा
सुभाष तिवारी लखनऊ
प्रतापगढ़। अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला सुमित पंवार ने बताया
कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उ०प्र० राज्य विधिक सेवा
प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ के तत्वावधान में व माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला
विधिक सेवा प्राधिकरण अब्दुल शाहिद के कुशल मार्गदर्शन में दिनांक 14 सितम्बर 2024 दिन शनिवार को
प्रातः 10.00 बजे से जनपद न्यायालय के साथ साथ सम्पूर्ण जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा
रहा है। जिसमें विशेष रूप से बैंक के लम्बित मामले प्री0 लिटिगेशन स्तर पर निस्तारित किये जायेंगे। इसके
अतिरिक्त आपराधिक शमनीय वाद, एन०आई०एक्ट की धारा 138 के वाद, बैंक वसूली. मोटर दुर्घटना
प्रतिकर वाद, पारिवारिक वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, राजस्व दाखिल
खारिज, वरासत, खतौनी व बेदखली, चकबन्दी, श्रम, स्टैम्प आदि अन्य मामलों का सुलह समझौते के आधार
पर निस्तारण किया जायेगा। उन्होने समस्त वादकारियों व अधिवक्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे जनपद
न्यायालय प्रतापगढ़, परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, स्थायी लोक अदालत.
उपभोक्ता फोरम, कलेक्ट्रेट न्यायालयों, तहसीलों, व खण्ड विकास कार्यालयों, नगर पंचायत कार्यालयों, बिजली से
सम्बन्धित मामले, ई. चालानी से सम्बन्धित मामले, बाट माप से सम्बन्धित मामले, खनन से संबंधित
मामले व जनपद के अन्य न्यायालयों अथवा विभागों में लम्बित मामलों को सुलभ समझौते से निस्तारण हेतु
राष्ट्रीय लोक अदालत को सन्दर्भित करायें। राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले सुलह समझौते के आधार पर
निस्तारित किये जायेंगे। लोक अदालत मामलों के निस्तारण का सर्वोत्तम माध्यम है, जिसमें धन और समय दोनों
की बचत होती है एवं इसमे न तो किसी पक्ष की हार होती है और न ही जीत होती है तथा मामले त्वरित गति
से निस्तारित होते है। उन्होने सभी वादकारियों व अधिवक्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे अपने मामलों के
निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित 14.09.2024 में अपने मामलों को सन्दर्भित करायें व
अपने मामले का निस्तारण करवायें तथा जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों सके।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें