जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.12.2024 एवं विशेष प्रि-लिटिगेशन लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बैंक, बीमा एवं प्रशासनिक अधिकारीगण के साथ बैठक

 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द

राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.12.2024 एवं विशेष प्रि-लिटिगेशन लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बैंक, बीमा एवं प्रशासनिक अधिकारीगण के साथ बैठक




        श्रीमान सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार इस वर्ष की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 14.12.2024 को किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु श्री राघवेन्द्र काछवाल, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द के निर्देशानुसार श्री संतोष कुमार अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारी, बैंक, बीमा, बिजली, जलदाय एवं बीएसएनएल विभाग के साथ बैठक का आयोजन दिनांक 14.12.2024 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र) राजसमन्द में किया गया।

        श्री संतोष कुमार अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द ने बैठक मंे उपस्थित सभी अधिकारीगण वर्ष 2024 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 14.12.2024 सफल आयोजन एवं संचालन हेतु विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत मंे प्रि-लिटिगेशन के प्रकरणों को ऑफलाईन/ऑनलाईन पेश करने हेतु बैंक, बीमा, बिजली, जलदाय एवं बीएसएनएल विभाग को जानकारी दी गई। राष्ट्रीय लोक अदालत मंे राजस्व न्यायालयों मंे न्यायालय स्तर पर प्रि-काउंसलिग करवाने तथा धारा 107, 151 के प्रकरण जो 06 से अधिक समय के लंबित हो उन प्रकरणों के सम्बन्ध में तथा जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद से राष्ट्रीय लोक अदालत मंे जारी होने वाले नोटिस को विशेष तामील प्रकोष्ठ से तामील किये जाने तथा जिला स्तर एवं तालुका स्तर पर विशेष तामील कुनीदा की सूची के सम्बन्ध मंे आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गयंे।

        बैठक मंे बैंक, बीमा, बीएसएनएल, जलदाय विभाग व बिजली विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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