भवन एवं संनिर्माण राशि समय पर करानी होगी जमा


भवन एवं संनिर्माण राशि समय पर करानी होगी जमा



राजसमन्द 16,अक्टूबर। भवन निर्माताओं, नियोजकों द्वारा संपादित कराये गये आवासीय,  

व्यावसायिक, सांस्थानिक, सामाजिक भवनों आदि के निर्माण कार्य पर भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तहत सम्पूर्ण निर्माण कार्य की कुल राशि पर 1 प्रतिशत की दर से उपकर राशि भवन एवं संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान में जमा कराई जानी आवश्यक है। राशि को समय पर जमा नहीं कराने की स्थिति में ब्याज एवं शास्ति अधिरोपित किये जाने प्रावधान है। श्रम कल्याण अधिकारी उमेश रायका ने बताया कि राजसमंद जिले के भवन निर्माताओं, नियोजकों द्वारा संपादित कराये गये निर्माण कार्य के संबंध में देय उपकर राशि को कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी, राजसमंद में जमा कराया जाना सुनिश्चित करना होगा। इस संबंध में जानकारी हेतु कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी, राजसमन्द, कमरा नं 302 जिला कलेक्ट्रेट परिसर राजसमन्द में कार्यदिवस को कार्यालय समय व फोन नम्बर 02952-222522 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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