सांसद नीरज डांगी की अनुशंषा पर रेवदर क्षेत्र के जोलपुर एवं मारोल में सार्वजनिक शमशान हेतु भूमि आवंटित
सांसद नीरज डांगी की अनुशंषा पर रेवदर क्षेत्र के जोलपुर एवं मारोल में सार्वजनिक शमशान हेतु भूमि आवंटित
आबूरोड (सिरोही)। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी की अनुशंषा एवं राज्य सरकार की स्वीकृति पर रेवदर विधानसभा क्षेत्र की दो ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक शमशान हेतु जिला कलक्टर सिरोही द्वारा ग्राम जोलपुर हेतु 02-10 बीघा भूमि एवं ग्राम मारोल हेतु 01-12 बीघा भूमि आवंटित की गई है। सांसद डांगी ने बताया कि राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक /प.6 (746) / राज-3/01 दिनांक 11 जनवरी 2002 व परिपत्रांक प.9 (20) राज-6/2017/09 दिनांक 06 जनवरी 2021 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलक्टर सिरोही ने मौजा जोलपुर तहसील रेवदर के खसरा नम्बर 192 की कुल 11-08 बीघा भूमि किस्म गै.मु. खड्डे बंजर भूमि में से 02-10 बीघा भूमि ग्राम जोलपुर में सार्वजनिक शमशान हेतु आवंटित की है। इसी प्रकार राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक /प.6(12)राज-6/92/21, दिनांक 23.12.93 व परिपत्रांक प.9 (25) राज -6/2014/126, दिनांक 31 अक्टूबर 2019 तथा अधिसूचना क्रमांक प.9 (13) राज -6/2021/77 दिनांक 08 अप्रैल 2022 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलक्टर सिरोही ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 102क के तहत ग्राम पंचायत मारोल को आवंटित की है। उक्त भूमि का शमशान के अलावा अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जायेगा सांसद डांगी ने बताया कि ग्रामवासियों की मांग पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उपखण्ड अधिकारी रेवदर से शमशान भूमि हेतु प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किये जाने पर प्रस्तावानुसार जिला कलक्टर सिरोही द्वारा उक्त भूमि का आवंटन शमशान हेतु किया गया है। उन्होंने बताया कि वे सदैव क्षेत्र की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें