नियोक्ताओं/कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना (स्प्री)
नियोक्ताओं/कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना (स्प्री)
अलवर,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने अपनी 196वीं बैठक, जो दिनांक 27 जून 2025 को आयोजित हुई, में नियोक्ताओं/कर्मचारियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने की योजना (स्प्री) को मंजूरी दी है। यह एक ऐतिहासिक पहल है, जिसका उद्देश्य कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत कारखानों, प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करना है। यह एकमुश्त अवसर गैर-पंजीकृत नियोक्ताओं और कर्मचारियों को ईएसआई अधिनियम के दायरे में लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि बिना किसी पूर्वव्यापी अनुपालन या दंडात्मक कार्रवाई के बोझ के व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित किया जा सके।ईएसआई अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत, नियोक्ताओं को यह अनिवार्य है कि वे अपने कारखानों या प्रतिष्ठानों को अधिनियम के लागू होने के 15 दिनों के भीतर पंजीकृत करें। साथ ही, उन्हें अपने कर्मचारियों को पंजीकृत करना आवश्यक है ताकि वे अधिनियम के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, जैसे चिकित्सा देखभाल, बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ आदि का लाभ उठा सकें। हालांकि, यह देखा गया है कि जागरूकता की कमी या अन्य कारणों से कुछ नियोक्ता और कर्मचारी इस कल्याणकारी कानून के दायरे से बाहर रह गए हैं।इस अंतर को पाटने और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए, स्प्री योजना को एक समयबद्ध पहल के रूप में शुरू किया गया है, जो 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। यह छह महीने की अवधि नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए बिना किसी पूर्वव्यापी वित्तीय या कानूनी दायित्वों के पंजीकरण का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है।स्प्री योजना की मुख्य विशेषताएँ:नियोक्ताओं के लिए भावी कवरेज: योजना की वैधता अवधि के दौरान अपने कारखानों या प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करने वाले नियोक्ताओं को पंजीकरण की तारीख से या उनके द्वारा घोषित तारीख से कवर माना जाएगा, जिससे कोई पूर्वव्यापी वित्तीय या कानूनी दायित्व नहीं होगा।कर्मचारी पंजीकरण: नव-पंजीकृत कर्मचारी पंजीकरण की तारीख से ईएसआई अधिनियम के तहत कवर किए जाएंगे, जिससे वे तुरंत योजना के लाभ उठा सकेंगे।पिछली कार्रवाइयों पर कोई प्रभाव नहीं: यह योजना 1 जुलाई 2025 से पहले गैर-अनुपालन के लिए ईएसआई अधिनियम के तहत की गई या आवश्यक कार्रवाइयों को प्रभावित नहीं करेगी।एकमुश्त अवसर: यह एक अनूठा, समय-सीमित अवसर है जो बिना दंड के भय के अनुपालन को सुगम बनाता है, जिससे नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए ईएसआई पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल होना आसान हो जाता है।स्प्री योजना ईएसआईसी की सभी पात्र इकाइयों और श्रमिकों तक सामाजिक सुरक्षा लाभों की पहुँच विस्तार करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इस योजना के तहत पंजीकरण करके, नियोक्ता कानून का अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं, जबकि कर्मचारी चिकित्सा, अक्षमता लाभ और आवश्यकता के समय वित्तीय सहायता जैसे लाभों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।आह्वान:हम सभी पात्र नियोक्ताओं और कर्मचारियों से आग्रह करते हैं कि वे इस अवसर का लाभ उठाएँ और योजना की अवधि (1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025) के दौरान अपने कारखानों, प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों को ईएसआई अधिनियम के तहत पंजीकृत करें। पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए, ईएसआईसी कारखानों, प्रतिष्ठानों और कर्मचारियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए व्यापक समर्थन प्रदान कर रहा है। नियोक्ता ईएसआईसी पोर्टल के माध्यम से या निकटतम ईएसआईसी कार्यालय से संपर्क करके आवश्यक मार्गदर्शन और संसाधन प्राप्त कर सकते हैं।आइए, हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि अलवर और पूरे देश में प्रत्येक पात्र इकाई और कर्मचारी ईएसआई अधिनियम की सुरक्षात्मक छत्रछाया के अंतर्गत आए। किसी भी सहायता या प्रश्न के लिए, नियोक्ताओं और कर्मचारियों को उप-क्षेत्रीय कार्यालय (एसआरओ), अलवर से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जहाँ हमारी टीम पूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए तैयार है।अधिक जानकारी के लिए, कृपया ईएसआईसी वेबसाइट पर जाएँ या उप-क्षेत्रीय कार्यालय, अलवर से संपर्क करें।मुकेश मीणा
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